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निजी कॉलेज खोलने व विषय की मंजूरी देने के नियम बदलेंगे

हिमाचल में नए व्यवसायिक कॉलेज खोलने से लेकर नए विषय शुरू करने की मंजूरी देने के नियमों में बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर बैठकें शुरू हो चुकी है। प्रदेश में पहले से स्थापित निजी कॉलेज यदि कोई नया विषय शुरू करना चाहता है तो मंजूरी देने से पहले उसका पुराना रिकार्ड भी चैक किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 05:02 PM (IST)Updated: Sun, 23 Feb 2020 05:02 PM (IST)
निजी कॉलेज खोलने व विषय
की मंजूरी देने के नियम बदलेंगे
निजी कॉलेज खोलने व विषय की मंजूरी देने के नियम बदलेंगे

अनिल ठाकुर, शिमला

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हिमाचल में नए व्यावसायिक निजी कॉलेज खोलने से लेकर नए विषय शुरू करने की मंजूरी देने के नियमों में बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे लेकर विभागीय स्तर पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश में पहले से स्थापित निजी कॉलेजों में यदि कोई नया विषय शुरू करना है तो उसके लिए शर्ते सख्त होंगी।

नए विषय की मंजूरी देने से पहले कॉलेज का पुराना रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, भवन का ढांचा कैसा है, स्टाफ की स्थिति क्या है और कितने विद्यार्थी हर साल पासआउट होते हैं। इसके आसपास कितने व्यावसायिक कॉलेज हैं। निजी कॉलेजों में यदि विषय शुरू करने की मंजूरी सरकार देती है तो सरकारी कॉलेज पर उसका क्या असर पड़ेगा और किसी मामले में कॉलेज पर आरोप तो नहीं लगे हैं, इन सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी। नया कॉलेज खोलने के लिए तय शर्तो के अलावा कुछ नई शर्ते जोड़ी जा रही हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में हो रहे फर्जीवाड़े को देखते हुए विभाग कुछ सख्त प्रावधान करना चाह रहा है ताकि विभाग का नियंत्रण इन संस्थानों पर रहे।

शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं

सरकार के ध्यान में आया है कि निजी कॉलेज पहले दो चार कोर्स शुरू करने की अनुमति लेते हैं। बाद में हर साल नए नए विषयों को शुरू करने की मंजूरी मांगी जाती है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो पुराने कोर्स बंद कर नए कोर्स शुरू करने की मंजूरी मांगते हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनमें हर साल सीटें खाली रहती हैं। इसलिए विभाग इस संबंध में बदलाव करने जा रहा है। विभाग का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किस क्षेत्र में कितने निजी कॉलेज

बायोसाइंस,10

बीएड, एमएड,84

डिग्री कॉलेज,51

डेंटल, होम्योपैथी,4

इंजीनियरिग,13

लॉ कॉलेज,9

मैनेजमेंट, एमसीए,6

नर्सिग,40

फार्मेसी,12

संस्कृत,15

-------- निजी कॉलेजों के लिए नियमों में कुछ बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की जा रही है। नियमों में बदलाव की प्रक्रिया काफी लंबी चौड़ी है। जल्द ही प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा।

केके पंत, प्रधान सचिव, शिक्षा


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