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ट्रिब्यूनल का शिक्षा, स्वास्थ्य व लोनिवि सचिव को अवमानना नोटिस

प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने प्रदेश के शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 11 Sep 2018 06:44 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 06:44 PM (IST)
ट्रिब्यूनल का शिक्षा, स्वास्थ्य व लोनिवि सचिव को अवमानना नोटिस
ट्रिब्यूनल का शिक्षा, स्वास्थ्य व लोनिवि सचिव को अवमानना नोटिस

जागरण संवाददाता, मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव व लोक निर्माण विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शिक्षा उपनिदेशक मंडी, अधिषाशी अभियंता लोनिवि सरकाघाट व धर्मपुर को भी ट्रिब्यूनल ने अवमानना नोटिस भेजा है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान यशोदा देवी की याचिका पर शिक्षा सचिव व उपनिदेशक मंडी को, अंकुश शर्मा की याचिका पर स्वास्थय सचिव व निदेशक को तथा दीनानाथ व रतन चंद की याचिकाओं पर लोनिवि सचिव सहित अधिषाशी अभियंता सरकाघाट व धर्मपुर को ट्रिब्यूनल के आदेश न मानने पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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ट्रिब्यूनल ने सेवानिवृत्त बीपीईओ यशोदा देवी की वेतन वसूली वापस करने, अंकुश शर्मा को स्वास्थ्य विभाग में और दीनानाथ को लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने तथा रतन चंद को लोक निर्माण विभाग में 8 साल की सेवा के बाद पक्का करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन संबंधित विभागों की ओर से ट्रिब्यूनल के आदेश पर अमल न करने के कारण याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता राजकुमार शर्मा के माध्यम से ट्रिब्यूनल में अवमानना याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने याचिकाओं की सुनवाई पर उक्त अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।


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