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चेक बाउंस मामले में आरोपित को तीन माह का कारावास

स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में आरोपित को कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Oct 2019 03:51 PM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 06:35 AM (IST)
चेक बाउंस मामले में आरोपित को तीन माह का कारावास
चेक बाउंस मामले में आरोपित को तीन माह का कारावास

संवाद सहयोगी, सुंदरनगर : स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामले में आरोपित को कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर हकीकत धांडा की अदालत ने आरोपित को तीन माह का कारावास व शिकायतकर्ता को एक लाख 20 हजार रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया।

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शिकायतकर्ता सीडी को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड ब्रांच ऑफिस पुराना बाजार सुंदरनगर ने अधिवक्ता आशीष शर्मा द्वारा दोषी रौकी पुत्र पाला राम निवासी क्वार्टर नंबर-1201, जीरो चौक बीबीएमबी कॉलोनी सुंदरनगर के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशीष शर्मा ने कहा कि दोषी रौकी ने क्रेडिट सोसायटी से 90 हजार रुपये ऋण के लिए थे। दोषी ने ऋण भुगतान के लिए अपने केनरा बैंक सुंदरनगर के खाते का चेक दिया था। चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चेक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया और दोषी ऋण राशि लौटने में असफल रहा। इस मामले में अदालत ने आरोपित को तीन माह का कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये हर्जाना और हर्जाना नहीं देने की सूरत में अतिरिक्त 15 दिन का कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।


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