चेक बाउंस के दो दोषी करार, एक-एक साल का कारावास
संवाद सहयोगी, सुंदररनगर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट तीन अशोक कुमार की अदालत न
संवाद सहयोगी, सुंदररनगर : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट तीन अशोक कुमार की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल का साधारण कारावास व दो लाख 50 हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता रोशन लाल पुत्र मोहन निवासी मलाहणू डाकघर चुनाहन तहसील सदर जिला मंडी ने उनके माध्यम से आरोपी श्याम लाल पुत्र रोशन लाल निवासी अपर बैहली तहसील सुंदरनगर मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मामला दायर किया था। श्याम लाल ने शिकायतकर्ता से दो लाख 50 हजार रुपये लिए थे। उन्होंने बताया कि दोषी ने राशि भुगतान के लिए 2 लाख 50 हजार का चेक शिकायतकर्ता को दिया था। वहीं दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए श्याम लाल को उपरोक्त सजा सुनाई है।
एक अन्य मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट अशोक कुमार की अदालत ने चेक बाउंस का मामला सिद्ध होने पर दोषी को एक साल का साधारण कारावास व 2 लाख 50 हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायतकर्ता रोशन लाल पुत्र मोहन निवासी मलाहणू डाकघर चुनाहन तहसील सदर जिला मंडी ने उनके माध्यम से दोषी टेक चंद पुत्र सुखराम निवासी महादेव तहसील सुंदरनगर मंडी के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था। दोषी ने दो लाख 50 हजार रुपये का चेक शिकायतकर्ता को भुगतान के लिए दिया था। दोषी के खाते में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था। अदालत ने दोषी को एक साल का साधारण कारावास व दो लाख 50 हजार रुपये हर्जाना शिकायतकर्ता को देने की सजा सुनाई है।