स्कूलों में परिवहन सुरक्षा के लिए यातायात अधिनियम पालना जरूरी
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत बुधवार को जिला परिषद सभागार भ्यूली में एक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आठ विकास खंडों के निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों, प्रधानाचार्यों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद ने कहा कि प्रदेश यातायात अधिनियम, 73 ए के अनुसार स्कूलों में परिवहन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य है। स्कूल के बच्चों के लाने व ले जाने वाले वाहन के पीछे व सामने स्कूल बस लिखा जाना अनिवार्य है। स्कू
जागरण संवाददाता, मंडी : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत बुधवार को जिला परिषद सभागार भ्यूली में जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आठ विकास खंडों के निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों, प्रधानाचार्यो व प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद ने कहा कि प्रदेश यातायात अधिनियम, 73 ए के अनुसार स्कूलों में परिवहन सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य है। स्कूल के बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहन के पीछे व सामने स्कूल बस लिखा जाना अनिवार्य है। स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा व स्वच्छ जल का उचित प्रबंध होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बस में अनाधिकृत सामान रखने व व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालक के पास वैध ड्राइ¨वग लाइसेंस सहित पांच साल का अनुभव होना चाहिए।
स्कूल बस में एंबुलेंस, फायर, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि का नंबर अंकित होने चाहिए। बस में अनुभव परिचालक व आया होना भी जरूरी है। सीसीटीवी कैमरे तथा शीशों पर किसी भी प्रकार की फिल्म व पर्दे नहीं होने चाहिए। स्कूल व बच्चों की सुरक्षा के लिए पीटीए, एनएसएस के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के साथ परिवहन व्यवस्था व सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा व बैठकें समय-समय पर की जानी अनिवार्य है। शिक्षण संस्थान बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता न करें और सरकार द्वारा तय यातायात नियमों का पालन करें।
इस मौके पर उपनिदेशक, उच्च शिक्षा अशोक शर्मा, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सुदर्शन कुमार ने सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा थीम को लेकर स्कूल सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की। शिविर में जिला से संबंधित टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।