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दुकानदार एक माह में करवाएं दुकानों का पंजीकरण

पमंडल जोगेंद्रनगर, पद्धर, सरकाघाट के दुकानदार, वाणिज्य व व्यवसायिक संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में लेटलतीफी पर श्रम विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 04:50 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 04:50 PM (IST)
दुकानदार एक माह में करवाएं दुकानों का पंजीकरण
दुकानदार एक माह में करवाएं दुकानों का पंजीकरण

संवाद सहयोगी, जोगेंद्रनगर : उपमंडल जोगेंद्रनगर, पद्धर, सरकाघाट के दुकानदार, वाणिज्य व व्यवसायिक संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में लेटलतीफी पर श्रम विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्हें अल्टीमेटम जारी करते हुए एक माह के भीतर पंजीकरण नवीनीकरण की हिदायत दी है। विभागीय आदेशों की अवहेलना करने वालों पर पंजीकरण प्रमाण पत्र रद किए जाएंगे, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

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जोगेंद्रनगर, पद्धर, सरकाघाट बाजार एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 घट्टा से द्रंग के नजदीक हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1969 के तहत करीब चार हजार पंजीकरण प्रमाण पत्र आबंटित किए गए हैं। इनमें अधिकांश की वैद्यता वर्ष 2018 में समाप्त हो चुकी है।

श्रम निरीक्षक देव चंद शर्मा ने बताया कि जोगेंद्रनगर, सरकाघाट, पद्धर व लडभड़ोल बाजार एवं राष्ट्रीय उच्च मार्ग घट्टा से द्रंग के नजदीक दुकानदारों व वाणिज्य व्यवसायिक संस्थानों के करीब 3757 पंजीकरण प्रमाण पत्र दर्ज हैं। जिन दुकानदारों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण लंबित हैं। उन्हें एक माह के भीतर नवीनीकरण और पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।


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