Mandi News: 4.726 किलो चरस रखने के दो दोषियों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास, 2.40 लाख जुर्माना
हिमाचल प्रदेश के मंडी में चरस रखने के दोषी पंजाब के दो युवकों को 12-12 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है। न्यायालय ने दोनों पर 2.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। तलाशी लेने पर कार से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
जागरण संवाददाता, मंडी: विशेष न्यायाधीश एक मंडी के न्यायालय ने 4.726 किलोग्राम चरस रखने के दो अलग अलग मामलों में दो दोषियों को 12-12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 2.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोनों को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एक दोषी से बल्ह पुलिस ने 2.502 व दूसरे से सीआइडी थाना भराड़ी ने 2.224 किलोग्राम बरामद की थी।
देर रात दो बजे अपनी टीम के साथ गश्त पर थे अधिकारी
बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, थाना बल्ह के अन्वेषण अधिकारी 24 जनवरी 2021 को देर रात दो बजे अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नैनो कार एचपी 34बी 4228 में डडौर की ओर आ रहा है। कार में काफी मात्रा में चरस है। सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी टीम के साथ उक्त गाड़ी को रात 2:16 बजे तलाशी के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार से 2.502 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था
पुलिस ने उत्तम चंद उर्फ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मंडी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की छानबीन पूरी होने पर चालान न्यायालय में दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 14 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। वहीं सीआइडी थाना भराड़ी की टीम ने 16 मार्च 2020 को शिहली लारजी में दोपहर बाद नाका लगाया हुआ था। लारजी क्रशर की ओर से एक व्यक्ति हाथ में कैरी बैग लेकर आ रहा था।
पुलिस को देखकर घबरा गया था आरोपित
जब वह पुलिस की गाड़ी के पास से गुजरा तो घबरा गया था। तेज कदमों से पीछे भाग गया था। कुछ दूरी पर हाथ में पकड़ा कैरी बैग फेंक दिया था। सीआइडी की टीम ने पीछा कर उसे धर दबोचा था। बैग की तलाशी लेने पर 2.224 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।
दोषी डाबे राम पुत्र केशव राम गांव खाड, जिला मंडी के विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 12 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। न्यायालय ने डाबे राम को भी 12 साल कठोर कारावास की सुजा सुनाई है। 1.20 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों मामले में सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की थी।