आयकर पैन में जमा न होने पर विभाग को सूचित करें पेंशनर्स : कटोच
पेंशनर्ज को अब आयकर बचत की छायाप्रति भी कोषागार कार्यालय में जमा करवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आयकर बचत का लाभ मिल पाएगा। यह जानकारी जिला कोषाधिकारी सुरेंद्र कुमार कटोच ने दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 201
संवाद सहयोगी, मंडी : पेंशनर्स को अब आयकर बचत की छायाप्रति भी कोषागार कार्यालय में जमा करवानी होगी। इसके बाद ही उन्हें आयकर बचत का लाभ मिल पाएगा। यह जानकारी जिला कोषाधिकारी सुरेंद्र कुमार कटोच ने दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में यदि पेंशनर ने आयकर के कोई बचत की है तो उसकी छाया प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अविलंब जमा करवाएं। इसके साथ ही विभाग द्वारा काटे जा रहे आयकर की वास्तविक स्थिति की जानकारी 26 एएस से प्राप्त कर लें। यदि कर पैन में जमा नहीं हो रहा है तो कार्यालय को सूचित करें। जिन पारिवारिक पेंशनरों की जन्म तिथि इस कार्यालय में दर्ज नहीं है वह अपनी जन्म तिथि के लिए पैन कार्ड, दसवीं प्रमाण पत्र/ पासपोर्ट व वोटर पहचान पत्र आदि किसी दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति जिला कोष में जमा करवाएं, ताकि इसे संबंधित पेंशन दस्तावेज में दर्ज किया जा सके और पेंशन भत्ते व अतिरिक्त पेंशन का लाभ पारिवारिक पेंशनर को प्रदान करने के साथ ही साथ विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्धारित आयकर की मानक कटौती का लाभ भी प्रदान किया जा सके।