कंगना रणौत को निर्वाचन विभाग की क्लीनचिट
बॉलीवुड क्वीन कंगना रणौत को दो मतदाता पहचान पत्र मामले में निर्वाचन विभाग ने क्लीन चिट दे दी है। दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना कोई अपराध नहीं है। 1
जागरण संवाददाता, मंडी : बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के दो मतदाता पहचान पत्रों पर निर्वाचन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। विभाग का मानना है कि मतदाता सूची में दो जगह नाम हो सकता है लेकिन मतदान एक ही जगह किया जा सकता है।
कंगना का मतदाता पहचान पत्र 18 साल की आयु में सरकाघाट हलके में बना था। मुंबई में आवास खरीदने के बाद कंगना ने वहां पर वोट बनवा लिया था। इसके बाद परिजनों ने राशनकार्ड से कंगना का नाम कटवा दिया था। निर्वाचन विभाग को किसी व्यक्ति ने कंगना रणौत के पास दो मतदाता पहचान पत्र होने की शिकायत की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी को शिकायत पत्र प्रेषित कर उसकी जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। जांच में यह बात सामने आई है कि सरकाघाट हलके के भांवला में कंगना रणौत का वोट व मतदाता पहचान पत्र नियमों के तहत बना है। वोटर सूची में दो जगह नाम होना कोई अपराध नहीं है, दो जगह मतदान करना अपराध है। कंगना के मुंबई में वोट बनाने के बाद इसकी रिपोर्ट वहां के निर्वाचन विभाग द्वारा हिमाचल के निर्वाचन विभाग को भेजनी चाहिए थी, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक यहां के निर्वाचन विभाग को नहीं मिली है।
कंगना के पिता अमरदीप सिंह रणौत का कहना है कि कुछ लोग जानबूझ कर उनकी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं। मतदाता पहचान पत्र व वोट उन्होंने कंगना की आयु 18 साल होने के बाद बनवाया था।
---------------
कंगना रणौत के विरुद्ध शिकायत में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। मतदाता सूची में दो जगह नाम होना कोई अपराध नहीं है। अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं हटाया जा सकता है।
-ऋग्वेद ठाकुर, जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी।