डंपिंग साइट न तलाशने पर उपायुक्त कुल्लू को हाईकोर्ट की फटकार
संवाद सहयोगी, कुल्लू : पिरड़ी कूड़ा डं¨पग मामले में एक बार फिर उपायुक्त कुल्लू को हिमाचल
संवाद सहयोगी, कुल्लू : पिरड़ी कूड़ा डं¨पग मामले में एक बार फिर उपायुक्त कुल्लू को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कुल्लू प्रशासन को 19 जून 2017 के आदेश का पालन करने की हिदायत दी है और साथ ही हाईकोर्ट की सुनवाई के आदेश की पालना करते हुए डं¨पग साइट पिरड़ी को शीघ्र अतिशीघ्र वहां से शिफ्ट करने के भी आदेश जारी किए हैं।
कुल्लू के उपायुक्त ने पिरड़ी कूड़ा संयंत्र को लेकर कोर्ट में एक एफडेविट दिया था कि नगर परिषद कुल्लू को कूड़ा डं¨पग के लिए कोई भी पंचायत एनओसी नहीं दे रही है, जिस कारण वह नई साइट नहीं खोज पा रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि इस तरह के बेतुके बहाने लगाने की बजाय डं¨पग साइट के लिए भूमि का चयन कर पिरड़ी डं¨पग साइट को शीघ्र यहां से शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को यह भी कहा गया है कि जिस भी पंचायत में भूमि चयनित होने के बाद ग्रामीण यदि एनओसी देने से इंकार कर रहे हैं, तो उस पंचायत के प्रधान के बारे में हाईकोर्ट को अवगत किया जाए।
उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला मुख्यालय कुल्लू के पिरड़ी स्थित डं¨पग साइट में कूड़ा-कचरा न फेंकने के सख्त आदेश के बाद अब प्रशासन व नगर परिषद के लिए कूड़े को डंप करना जी का जंजाल बन गया है। आलम यह है कि नगर परिषद कुल्लू की ओर से डोर-टू-डोर तो पूरे शहर से कूड़ा कचरा उठाया जा रहा है लेकिन इस कूड़े को शहर के सभी 11 वार्ड में ही खुले स्थानों पर फेंका जा रहा है, जिससे हर जगह गंदगी पसरी हुई है। इस कारण अब पूरे कुल्लू शहर में धीरे-धीरे कूड़े-कचरे के ढेर लग गए हैं, जो लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। लिहाजा, हाईकोर्ट के इस तरह के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन व उपायुक्त कुल्लू के लिए पिरडी कूड़ा संयंत्र और अन्यत्र कहीं साइट ढूंढना गले की फांस बन गया है।
--------
यह है मामला :
जून 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पिरड़ी कूड़ा संयंत्र को यहां से शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं, इतना समय बीतने के बाद भी जिला प्रशासन व नगर परिषद इसके लिए भूमि का चयन तक नहीं कर पा रही है और कूड़ा-कचरा सरेआम खुले में फेंका जा रहा है। यह कूड़ा पानी के बहाव से नदियों में भी बह रहा है इससे एनजीटी के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगभग दो वर्ष में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन-चार बार इस स्थान को शिफ्ट करने की समयावधि भी दी जा चुकी है। लेकिन भूमि का चयन नहीं हो पाया है।
--- सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद अब पिरड़ी डं¨पग साइट में कूड़ा फेंकने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन व नगर परिषद कुल्लू डं¨पग साइट के लिए भूमि का चयन करने के लिए प्रयासरत हैं।
-डॉ. अमित गुलेरिया, एसडीएम कुल्लू।