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साढ़े सोलह लाख गबन के आरोपित की जमानत पर सुनवाई अब 14 को

बैंक की फर्जी रसीदें बनाकर साढ़े सोलह लाख रुपये का गबन करने के आरोपित पंकज शर्मा पुत्र भगवान दास निवासी करियाडा (देहरा) जिला कांगड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। आरोपित की याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 14 नवंबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने आरोपित को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपित की जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है। पंकज शर्मा करसोग में एक शराब ठेकेदार के यहां बतौर सेल्जमैन काम करता था। सेल्ज का पैसा बैंक में जमा करवाने का जिम्मा ठेकेदार ने उसे सौंप रखा था। करीब दो माह तक बैंक में पैसा जमा करवाने के बजाय वह अपने कमरे में रखता रहा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Nov 2018 04:38 PM (IST)Updated: Thu, 01 Nov 2018 04:38 PM (IST)
साढ़े सोलह लाख गबन के आरोपित की जमानत पर सुनवाई अब 14 को
साढ़े सोलह लाख गबन के आरोपित की जमानत पर सुनवाई अब 14 को

जागरण संवाददाता, मंडी : बैंक की फर्जी रसीदें बनाकर साढ़े सोलह लाख रुपये का गबन करने के आरोपित पंकज शर्मा पुत्र भगवान दास निवासी करियाडा (देहरा) जिला कांगड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 14 नवंबर को सुनवाई होगी। आरोपित की याचिका पर वीरवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अब 14 नवंबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने आरोपित को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपित की जमानत याचिका खारिज करने की गुहार लगाई है।

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पंकज शर्मा करसोग में एक शराब ठेकेदार के यहां बतौर सेल्समैन काम करता था। सेल का पैसा बैंक में जमा करवाने का जिम्मा ठेकेदार ने उसे सौंप रखा था। करीब दो माह तक बैंक में पैसा जमा करवाने के बजाय वह अपने कमरे में रखता रहा। बैंक की फर्जी रसीदें ठेकेदार को दिखाता रहा। छह अक्टूबर को आरोपित करसोग से अचानक गायब हो गया। ठेकेदार ने अपने बैंक खाते की जांच की तो वहां साढ़े सोलह लाख रुपये कम पाए गए। आरोपित दो दिन बाद ठेकेदार को मिला। उससे पूछताछ की तो पैसे के गबन की बात सामने आई।

आरोपित ने ठेकेदार पर अगवा कर उसे बंधक बनाने व खाली शपथपत्र पर डरा धमका कर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया था। ठेकेदार ने उसके विरुद्ध दस अक्टूबर को पुलिस थाना करसोग में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। इसके बाद आरोपित अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मंडी को मामले की जांच एसआइयू से करवाने के आदेश दिए थे। एसआइयू के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील सांख्यान मामले की जांच कर रहे हैं।

---- पंकज शर्मा की जमानत याचिका पर अब 14 नवबंर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने आरोपित को पुलिस जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

-गुरदेव शर्मा, पुलिस अधीक्षक, मंडी।


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