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50 हजार ऋण लेने वाले मकान के लिए पात्र नहीं

जागरण संवाददाता, मंडी : जिले की सभी पंचायतों में 23 सितंबर को विशेष ग्राम सभा होगी। इसमें प्र

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 05:40 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 05:40 PM (IST)
50 हजार ऋण लेने वाले मकान के लिए पात्र नहीं
50 हजार ऋण लेने वाले मकान के लिए पात्र नहीं

जागरण संवाददाता, मंडी : जिले की सभी पंचायतों में 23 सितंबर को विशेष ग्राम सभा होगी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के छूटे पात्र परिवारों का चयन सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण में वे परिवार पात्र माने जाएंगे जो 2011 में हुए सामाजिक आíथक जाति जनगणना के अनुसार गृहहीन (बिना मकान के) हैं या शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार या कच्ची छत के घर में रह रहे हैं। कुछ परिवार पात्रता सूची में किसी कारणवश चयनित होने से छूट गए थे। चयन प्रक्रिया केंद्र सरकार के विशेष आदेश पर एक बार के लिए की जा रही है। लोग पंचायत पदाधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र परिवार चयन प्रक्रिया से अछूता न रहे। पंचायत पदाधिकारी भी निश्चित नियमों के अनुसार अपात्र परिवारों का चयन न करें।

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सर्वेक्षण में ऐसे वर्गों के परिवार जो पक्की छत या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले हों और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवार, मोटरयुक्त दोपहिया, तिपहिया, वाहन, मछली पकड़ने की नाव के स्वामी परिवार, मशीनी तिपहिया चौपहिया, कृषि उपकरण का स्वामी परिवार, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार, वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार,जिनका कोई सदस्य 10 हजार रुपये से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वे परिवार, जिनके पास रेफ्रीजिरेटर हो, वे परिवार, जिनके पास लैंडलाइन फोन हो, वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक ¨सचित भूमि हो और कम से कम एक ¨सचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक ¨सचित भूमि वाले परिवार या वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक ¨सचाई का उपकरण हो, वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।


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