यूट्यूब चैनल से मिलेगी मुफ्त कानूनी जानकारी
कोविड-19 के चलते लोगों तक कानूनी जागरूकता शिविरों के माध्यम से पहुंचाना संभव नहीं है।
जागरण संवाददाता, मंडी : कोविड-19 के चलते लोगों तक कानूनी जागरूकता शिविरों के माध्यम से पहुंचाना संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को निशुल्क कानूनी जानकारियां प्रदान करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल का शुभारंभ शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने किया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असलम बेग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति व कार्यकारी अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण त्रिलोक सिंह चौहान ने प्रत्येक जिले में यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यम से लोगों तक मुफ्त कानूनी सहायता व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यूट्यूब चैनल पर कानूनी विशेषज्ञ समय-समय पर विभिन्न जानकारियां प्रदान करेंगे। किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 01905-224048, 230101, 01907-222173, 267469, 250733 और 01908-222373 पर मोबाइल फोन करके या जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी कानूनी सहायता हासिल की जा सकती है।