बिना लाइसेंस खाद्य वस्तुएं बेचने पर दुकानदारों को नोटिस
संवाद सहयोगी, मंडी : बिना फूड लाइसेंस खाद्य वस्तुएं बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस ि
संवाद सहयोगी, मंडी : बिना फूड लाइसेंस खाद्य वस्तुएं बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कस दिया है। बुधवार को विभाग की टीम ने जिले के तीन स्कूलों में दबिश दी। इस दौरान जहां स्कूल में मिड-डे मील की जांच की। वहीं स्कूल के बाहर व आसपास खाद्य वस्तुएं बेचने वाले दुकानदारों की दुकानों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पांच दुकानदार बिना फूड लाइसेंस के व गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं बेचते हुए पाए गए। जिन्हें मौके पर ही नोटिस जारी कर दिए हैं।
स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांचने के साथ ही बच्चों को कोटपा एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड के नामित अधिकारी बुधवार को सुबह बल्ह हलके के पैड़ी, कठलग और भंगरोटू सरकारी स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बनने वाले मिड-डे मील और खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता की जांच की। इसके साथ ही स्कूल में सफाई रखने के भी निर्देश दिए।
नामित अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि तीन स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता जांचने के साथ ही छात्रों को कोटपा एक्ट की भी जानकारी दी गई। इसके अलावा पैड़ी स्कूल के बाहर चल रही कुछ दुकानों की जांच की गई। यहां पांच दुकानदार बिना फूड लाइसेंस के ही गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुएं बेचते हुए पाए गए, जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। साथ ही जल्द फूड लाइसेंस बनाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की पालना न करने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।