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जाली करंसी मामले में आरोपितों को मिली जमानत

जाली करंसी मामले में सरेंडर करने वाले दो आरोपित अंकित और चाणक्य को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद जमानत मिल गई है। दोनों आरोपितों ने पांच दिन पहले हाईकोर्ट में सरेंडर कर जमानत की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने खारिज कर दोनों को पांच दिन के रिमांड पर भेजा था। कोर्ट से मिली रिमांड अवधि रविवार को समाप्त हो गई है। इधर चरस तस्करी कारो

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 08:18 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 08:18 PM (IST)
जाली करंसी मामले में आरोपितों को मिली जमानत
जाली करंसी मामले में आरोपितों को मिली जमानत

सहयोगी, गोहर (मंडी) : जाली करंसी मामले में आत्मसमर्पण करने वाले रोहतक निवासी दोनों आरोपित अंकित व चाणक्य को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमानत मिल गई है। दोनों आरोपितों ने पांच दिन पहले हाईकोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दोनों को पांच दिन के रिमांड पर भेजा था। हाईकोर्ट से मिली रिमांड अवधि रविवार को समाप्त हो गई है। उधर चरस तस्करी कारोबार में संलिप्त सराज के लाल ¨सह, मलाणा के देवा व जाली करंसी देकर दोनों आरोपितों से चरस खरीदने वाले विक्रांत और परवेज को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। मामले से जुड़े मलाणा से उद्घोषित अपराधी किशन का सुराग लगाने के लिए पुलिस पूरा जोर लगा रही है। थाना प्रभारी गोहर मनोज कुमार वालिया ने बताया कि जाली करंसी मामले में आत्मसमर्पण करने वाले दो आरोपियों को एक लाख रुपये के मुचलके पर छोड़ा गया है। लेकिन पुलिस व न्यायालय में जरूरत पड़ने पर दोनों को उपस्थित होना होगा। पांच दिन की पूछताछ में आरोपितों से पुलिस को अहम जानकारियां मिली हैं।

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