विद्यार्थियों की सुरक्षा का निजी स्कूलों को देना होगा शपथपत्र
संवाद सहयोगी, मंडी : अब निजी स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर उपनिदेशक कार्यालय
संवाद सहयोगी, मंडी : अब निजी स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर उपनिदेशक कार्यालय में शपथपत्र देना होगा। निजी स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र देने होंगे। शपथपत्र न देने वाले स्कूलों की शिक्षा विभाग मान्यता रद कर देगा। बिना शपथपत्र नए स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय परिसर व स्कूल जाने वाले बच्चों पर यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म व अन्य अपराधों की रोकथाम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इसकी अनुपालना करने को कहा है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक केडी शर्मा ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं निर्धारित तारीख तक शपथपत्र उपनिदेशक कार्यालय में जमा करवाएं।
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ऐसा होगा शपथपत्र
कोई विद्यार्थी किसी अज्ञात महिला या पुरुष स्टाफ के साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए, स्कूल प्रबंधन को पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी। आपातकाल में प्रधानाचार्य बच्चे के लिए एक महिला को व्यक्तिगत रूप से अधिकृत कर सकते हैं, स्कूल प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरुष/महिला शौचालय अलग बनाए जाएं। महिला सेवक की नियुक्ति की जाए। स्कूल प्रबंधन को पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ अनिवार्य रूप से जोर देना चाहिए, शिक्षकों, शारीरिक प्रशिक्षकों को नियुक्त/नियुक्ति करते समय पूर्व और पता सत्यापन, प्रयोगशाला तकनीशियन, ड्राइवर, सुरक्षा सहित अन्य सहायता कर्मचारी का सत्यापन भी जरूरी है। विक्रेताओं का अनिवार्य रूप से सत्यापन प्राप्त हो। विद्यार्थियों के स्कूल आने व स्कूल से घर छोड़ने की उचित व्यवस्था हो। इसके अलावा ऐसी कई शर्तों से संबंधित शपथ पत्र स्कूल प्रबंधन को देना होगा।