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चेक बाउंस के दोषी को छह व तीन-तीन माह का कारावास

चेक बाउंस के तीन मामलों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपित को छह माह तथा तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित को 2,35,000 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। इसमें से 2,05,000 रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा करना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Dec 2018 07:22 PM (IST)Updated: Thu, 20 Dec 2018 07:22 PM (IST)
चेक बाउंस के दोषी को छह व तीन-तीन माह का कारावास
चेक बाउंस के दोषी को छह व तीन-तीन माह का कारावास

संवाद सहयोगी, मंडी : चेक बाउंस के तीन मामलों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपित को छह माह तथा तीन-तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित को 2,35,000 रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। इसमें से 2,05,000 रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा करना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान के न्यायलय ने बल्ह तहसील के डडौर ढाबण निवासी राज कुमार उर्फ राज पुत्र देव राज की ओर से दायर तीन शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर सदर तहसील के सुराहड मझवाड निवासी धन देव पुत्र गो¨वद राम को छह माह और तीन-तीन माह के साधारण कारावास तथा 1,10,000, 65,000 और 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपित के जुर्माना राशि समय पर अदा न करने पर उसे तीन-तीन महीने और एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस जुर्माना राशि में से 2,05,000 रुपये बतौर हर्जाना शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा किया जाएगा। अधिवक्ता टीसी गोयल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायतों के अनुसार शिकायतकर्ता ने 28 दिसंबर 2011 को आरोपित धन देव को अपना ट्रेक्टर बेचा था, जिसकी कीमत अदा करने के लिए आरोपित ने शिकायतकर्ता को चेक जारी किए थे। शिकायतकर्ता ने जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किए तो आरोपित के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे। इस कारण शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी कर आरोपित को राशि अदा करने को कहा था। इसके बावजूद आरोपित के राशि अदा न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायतें दायर की थी। जिस पर यह फैसला सुनाया है।

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