कुल्लू के पिरड़ी में कूड़ा फेंकने पर सुप्रीमकोर्ट की रोक
संवाद सहयोगी, कुल्लू : जिला के पिरड़ी स्थित कूड़ा संयंत्र में अब नगर परिषद दो जनवरी से कूड़ा-क
संवाद सहयोगी, कुल्लू : जिला के पिरड़ी स्थित कूड़ा संयंत्र में अब नगर परिषद दो जनवरी से कूड़ा-कचरा नहीं फेंक सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद कुल्लू की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया आठ हफ्ते का समय दो जनवरी को खत्म होगा। इसके बाद नगर परिषद कुल्लू को दोबारा से सुप्रीमकोर्ट से राहत की माग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी ओर से दी गई समय अवधि खत्म होने के बाद 19 जून 2017 को एनजीटी की ओर से दिए गए आदेश का ही पालन होगा। सुप्रीमकोर्ट ने दशहरा से ठीक पहले अक्तूबर माह में चार हफ्ते का समय दिया था। इसके बाद नप ने दोबारा समय मागा और आठ हफ्ते की समय अवधि बढ़ाई गई। इस दौरान नगर परिषद कुल्लू ने तीन साइटों को जरूर देखा, लेकिन स्थानीय पंचायतों के विरोध के कारण उन्हें एनओसी नहीं मिल पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद के साथ प्रशासन को और झटका दे दिया है। ऐसे में दो जनवरी से कुल्लू नगर परिषद का कूड़ा-कचरा पिरड़ी में डंप नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वन अधिकार समिति ने स्वागत किया है। इससे पहले ही इस बारे में समिति 15 सितंबर से लेकर तीन अक्तूबर तक धरना कर चुकी है। नगर परिषद कूल्लू के उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने कहा कि नगर परिषद ने तीन जगह तलाशी थी, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिल पाई है।