धारा 144 बेअसर, प्रदर्शन जारी
संवाद सहयोगी, कुल्लू : मौहल के पिरड़ी में धारा 144 के बावजूद सोमवार को ग्रामीणों ने कूड़
संवाद सहयोगी, कुल्लू : मौहल के पिरड़ी में धारा 144 के बावजूद सोमवार को ग्रामीणों ने कूड़ा संयंत्र को जाने वाले मार्ग पर प्रदर्शन किया। प्रशासन की कार्रवाई बेअसर रही और तीसरे दिन भी कुल्लू शहरवासियों को कूड़े के ढेरों से निजात नहीं मिल सकी।
उधर, हिमालय पर्यावरण प्रोटेक्शन सोसायटी के सदस्यों ने एनजीटी के आदेश की अवेहलना करने पर प्रशासन और नगर निकाय कुल्लू व भुंतर के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी है। इसमें साफ तौर पर प्रशासन और एमसी द्वारा एनजीटी के आदेश की अवमामना करने का आरोप लगाया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 19 जून 2017 को एनजीटी ने कूड़ा संयंत्र को हटाने के आदेश दिए थे लेकिन अब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है।
लगातार तीसरे दिन भी विरोध कर रहे लोगों के आक्रोश को देखकर प्रशासन सहित पुलिस भी बैकफुट पर दिखी। धारा 144 लागू करने के 21 घंटे बाद नायब तहसीलदार व एसएचओ मौके पर पहुंचे। लेकिन कार्रवाई की बजाय बातचीत की कोशिश की पर हल नहीं निकल पाया।
यहां पर बैठे लोगों ने साफ कहा कि जब तक कूड़ा संयंत्र को कहीं और जगह नहीं ले जाते हैं, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद यहां पर स्थानीय लोगों ने आज से टेंट भी लगा दिया और अब से कुछ लोग यहीं पर सोएंगे, ताकि रातों-रात नगर परिषद और नगर पंचायत के लोग यहां पर कूड़ा न फेंके।
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जेल जाने को तैयार, नहीं फेंकने देंगे कूड़ा :
स्थानीय लोगों का कहना है हम लोग जेल तक जाने को तैयार हैं। प्रशासन हमें रौंदने की फिराक में है, जबकि हम लोग शांति पूर्ण तरीके से रास्ते को बंद कर बैठे हैं। 2017 में जारी एनजीटी के संयंत्र को शिफ्ट करने के आदेश पर भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा।
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पहले से दिया गया था अल्टीमेटम
पिरड़ी में कूड़े संयंत्र को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को 15 सितंबर तक का समय दिया था। लेकिन प्रशासन ने इसे हल्के में लिया और जिसका आज यह नतीजा है। अगर प्रशासन ने 15 सितंबर से पूर्व कोई ठोस कदम उठाता होता तो आज यह नौबत न आती।
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क्या है धारा-144
सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा-144 शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाई जाती है। जिस जगह भी यह धारा लागू की जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।
----- क्या है सजा का प्रावधान :
धारा-144 का उल्लंघन करने वाले या इस धारा का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले या पालन नहीं करने के आरोपित को एक साल कैद की सजा भी हो सकती है। वैसे यह एक जमानती अपराध है, इसमें जमानत हो जाती है।
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मौहल के पिरड़ी में धारा 144 लागू की गई है, इसमें पूरी तरह से ला एंड ऑर्डर बनाए हुए हैं। पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ लोग पहले से ही वहां सादे कपड़ों में तैनात किए गए हैं और एसएचओ अपनी टीम के साथ मौके पर हैं।
-राज कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कुल्लू।
------ धारा 144 लगाने के बाद यहां पर इसका पालन पुलिस को करना होता है। अगर पुलिस की ओर से ढील हुई है तो इस बारे में पुलिस ही जवाब दे सकती है। शांति व्यवस्था को कायम करने के उददेश्य से यहां पर धारा 144 लगाई गई है।
-डॉ. अमित गुलेरिया, एसडीएम, कुल्लू।