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बहू की हत्या में सास ससुर को उम्रकैद

कारावास के अलावा सास-ससुर को अलग-अलग धाराओं में 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है, जबकि पति को पांच हजार जुर्माने की सजा हुई है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 11 Oct 2017 10:49 AM (IST)Updated: Wed, 11 Oct 2017 10:49 AM (IST)
बहू की हत्या में सास ससुर को उम्रकैद
बहू की हत्या में सास ससुर को उम्रकैद

कुल्लू, जागरण संवाददाता। जिला मुख्यालय कुल्लू के साथ लगते जिया क्षेत्र में दो साल पहले अपनी बहू को केरोसिन तेल छिड़ककर जलाकर हत्या करने के दोष में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जियालाल की अदालत ने सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ महिला के पति को भी प्रताड़ति करने के आरोप में दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास के अलावा सास-ससुर को अलग-अलग धाराओं में 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है, जबकि पति को पांच हजार जुर्माने की सजा हुई है।

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कुल्लू के उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया किदो अगस्त 2015 की रात को गिरिजा देवी के ससुर कर्मचंद व सास माया देवी ने केरोसिन छिड़ककर अपनी बहू को आग लगा दी। गिरिजा इससे बुरी तरह झुलस गई, जिसे कुल्लू अस्पताल में दाखिल किया गया और उसने बयान भी दिए। इसके मुताबिक गिरिजा की शादी 2003 में जिया के संजय कुमार से हुई थी। महिला ने बताया कि उसे रात के समय उसकी सास व ससुर ने मारने की कोशिश की है, जबकि पति भी तंग करता रहा है। इस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की। अगले ही दिन हालत गंभीर होने पर गिरिजा को आइजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान ही छह अगस्त को उसकी मौत हो गई।

इस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 23 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने सहित उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गिरिजा के ससुर कर्मचंद व सास माया देवी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा महिला के पति संजय कुमार को भी उसे तंग करने के आरोप में दो वर्ष का कारावास दिया गया है।

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