खरीदारी के लिए वाहन लाने पर होगी कार्रवाई
कुल्लू जिला में लॉकडाउन एवं कर्फ्यू में ढील के दौरान निजी वाहनों की अनावाश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं।
संवाद सहयोगी, कुल्लू : कर्फ्यू में ढील के दौरान निजी वाहनों की अनावश्यक आवाजाही पर सख्ती बरतने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने और आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अब कर्फ्यू में ढील के दौरान केवल मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन ही चल पाएंगे।
आवश्यक सेवाओं से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी केवल अपने घर से कार्यस्थल अथवा सेवास्थल तक ही वाहन ले जाने की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए नजदीकी दुकान, स्टोर, बैंक इत्यादि के लिए निजी वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। खरीदारी के लिए एक घर से केवल एक व्यक्ति पैदल दुकान जा सकेगा। सभी दुकानदार और सेवा प्रदाता भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान के बाहर भीड़ न हो और उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त दूरी हो।
उपायुक्त ने कहा कि घरों से बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी सूरत में चार से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि इन आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।