वन निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीएस ¨सह की संपत्ति का होगा मूल्यांकन
जागरण संवाददाता, कुल्लू : वन निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीएस ¨सह (आइएफएस) की रासयन स्थित संप
जागरण संवाददाता, कुल्लू : वन निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीएस ¨सह (आइएफएस) की रासयन स्थित संपत्ति का मूल्यांकन होगा। विजिलेंस ने लोक निर्माण विभाग मध्य जोन के मुख्य अभियंता को पत्र लिख सीएस ¨सह की संपत्ति का मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। धारा 118 ए के उल्लंघन का आरोप साबित होने पर संपत्ति जब्त होगी। उपायुक्त कुल्लू की रिपोर्ट ने सीएस ¨सह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उपायुक्त कार्यालय ने विजिलेंस को बताया है कि सीएस ¨सह ने रासयन में जमीन खरीदने के लिए धारा 118 ए के तहत कोई मंजूरी नहीं ली है। रायसन में करीब 20 साल पहले एक बीघा जमीन खरीदी थी। उस जमीन पर करीब दो करोड़ की लागत से आलीशान मकान बनाया है। यह जमीन वन विभाग से सेवानिवृत्त मजदूर परमानंद के नाम पर खरीदी गई है। परमानंद मंडी जिला के द्रंग हलके के कटौला का रहने वाला है। पूछताछ में उसने रायसन में कोई जमीन खरीदने से साफ मना कर दिया है। जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कैसे उसके नाम दर्ज हुई है। इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। जमीन पर जो आलीशान मकान बना है। उसमें बिजली व पानी का कनेक्शन सीएस ¨सह के नाम लगा हुआ है।
विजिलेंस ने सीएस ¨सह के विरुद्ध 25 जून को विजिलेंस थाना कुल्लू में आय से अधिक व बेनामी संपत्ति का केस दर्ज किया था। सीएस ¨सह अगर रायसन की संपत्ति उनकी न होने से इंकार करते हैं तो उस सूरत में परमानंद पर विजिलेंस व आयकर विभाग की गाज गिरेगी।
एक मजदूर के पास इतनी प्राइम जगह पर जमीन खरीदने व उस पर मकान बनाने के लिए करोड़ों रुपये कहां से आए? विजिलेंस इसकी भी जांच कर रही है। सीएस ¨सह पर सरकार की मनाही के बावजूद अपने चहेतों को ईको टूरिज्म के लिए 20 से अधिक साइट मंजूर करने की भी विभागीय जांच कर रही है।
--- वन निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक सीएस ¨सह की रायसन स्थित संपत्ति का मूल्यांकन करवाया जाएगा। सीएस ¨सह ने जमीन खरीदने के लिए धारा 118-ए के तहत मंजूरी नहीं ली थी। उपायुक्त कुल्लू ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है।
-कुलभूषण वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजिलेंस मंडी जोन।