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    Himachal Crime: छह साल की मासूम के साथ स्कूल में दरिंदगी, चिल्लाती रही बच्ची फिर भी हैवान को नहीं आई दया

    By davinder thakurEdited By: Monu Kumar Jha
    Updated: Fri, 06 Oct 2023 01:53 PM (IST)

    Crime News देवभूमि हिमाचल के कुल्लू जिले में पांच साल नौ महीने की मासूम के साथ स्कूल में एक हैवान ने दरिंदगी की। इस दौरान आरोपियों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया। आरोपी की पहचान गुलाम मुहम्मद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी कश्मीर के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी पर पोक्सो एक्ट भी लगाया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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    छह साल की मासूम के साथ स्कूल में दरिंदगी। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, कुल्लू। Himachal Crime News: जिला कुल्लू (Himachal News) के एक गांव में पांच साल नौ महीने की बच्ची के साथ कश्मीरी मूल (Kashmir News) के व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया। परिजन ने घटना के बाद इसकी शिकायत पुलिस (Himachal Police) को दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गुलाम मुहम्मद पुत्र नूर मुहम्मद निवासी कश्मीर के रूप में हुई है।

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    30 सितंबर को स्कूल में कश्मीरी मूल के एक व्यक्ति ने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। स्वजन ने पुलिस को दिए ब्यान में बताया कि 30 सितंबर को पूरा परिवार खाना खाने बैठे थे।

    उसी दौरान बेटी ने टांगों में दर्द बताया। जब परिवार के सदस्यों ने जोर देने कर उससे पूछा तो बेटी ने बताया कि एक व्यक्ति स्कूल में पानी के नल के पास आता जाता रहता था।

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    मासूम के चिल्लाने पर उसे पहुंचाया शारीरिक नुकसान

    शनिवार 30 सितंबर को दोपहर के भोजन के समय 1:30 बजे जब बच्ची पानी पीने के लिए गई तो आरोपी ने अपने एक हाथ में कस्सी (एक टाइप का नुकीला हथियार) और एक हाथ में डंडा रखा था।

    यहीं से आरोपी बच्ची को बाजू से पकड़कर वॉशरूम में ले गया। जहां पर उसने मासूम के चिल्लाने पर दोनों टांगों, मुंह व हाथ पर मारा। इसके बाद बच्ची के संवेदनशील अंगों (Private Part) को भी नुकसान पहुंचाया।

    पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज पुलिस ने किया गिरफ्तार

    मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जहां से आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    इस दौरान आरोपित पर पोक्सो एक्ट (POCSO Act) भी लगा है। आरोपी पानी की पाईप लाइन को बिछाने का कार्य करता था।

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