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फोटो पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट, इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज का हो सकेगा उपयोग

Himachal By Elections उपचुनाव के दौरान फोटा पहचान पत्र नहीं होगा तब भी मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज के उपयोग की अनुमति प्रदान की है।निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए साथ लाना होगा।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Sun, 10 Oct 2021 08:00 AM (IST)Updated: Sun, 10 Oct 2021 08:00 AM (IST)
फोटो पहचान पत्र न होने पर भी डाल सकेंगे वोट, इन 12 वैकल्पिक दस्तावेज का हो सकेगा उपयोग
उपचुनाव के दौरान फोटा पहचान पत्र नहीं होगा तब भी मतदान कर सकेंगे।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Himachal By Elections, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के दौरान फोटा पहचान पत्र नहीं होगा तब भी मतदान कर सकेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। उपचुनाव के मद्देनजर 30 अक्टूबर को मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए साथ लाना होगा। निर्देशों के अनुसार मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई यह प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उसे फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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ये होंगे अन्य दस्तावेज

आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआइ द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य अथवा केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पालरासू का कहना है फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।


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