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नगरोटा सूरियां के सुगनाड़ा में बताए अधिकार

जेएनएन, नगरोटा सूरिया विधिक सेवा प्राधिकरण जवाली की ओर से नगरोटा सूरिया की पंचायत सुगनाड़ा में शिविर लगाया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 Dec 2018 01:45 PM (IST)Updated: Sun, 02 Dec 2018 01:45 PM (IST)
नगरोटा सूरियां के सुगनाड़ा में बताए अधिकार
नगरोटा सूरियां के सुगनाड़ा में बताए अधिकार

जेएनएन, नगरोटा सूरिया

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विधिक सेवा प्राधिकरण जवाली की ओर से नगरोटा सूरिया की पंचायत सुगनाड़ा में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जवाली अदालत की सिविल न्यायाधीश अनिता शर्मा ने की, जबकि धर्मशाला से जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।

न्यायाधीश पुरेंद्र वैद्य ने भारत के संविधान के बारे विस्तार से समझाया व लोगों को न्यायिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत सभ्य तरीके से जीवनयापन करना ही कानून की पालना करना है तथा कानून का अभिप्राय समाज में शाति स्थापित करना है। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति कानून के प्रति जागरूक होगा। उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों के बारे में भी विस्तार से समझाया। उन्होंने महिलाओं व बुजुगरें का सम्मान करने व नशे से दूर रहने के लिए भी आह्वान किया।

ज्वाली अदालत की सिविल न्यायाधीश अनीता शर्मा कहा कि कानून के प्रति जागरूक करना ही विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है। उन्होंने मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से बताया। अधिवक्ता गुरनाम भारती व अधिवक्ता तिलक रपोतरा ने बाल मजदूरी, बाल विवाह, शिक्षा अधिकार से वंचित करने को कानूनी अपराध बताया। शिविर में मानसिक रोगियों व असहायों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रति भी जागरूक किया गया। शिविर में करीब 250 महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। शिविर में आए लोगों ने अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ली। साथ ही इसके बारे में दूसरे लोगों को जागरूक करने की बात भी कही।


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