सोलन, संवाद सहयोगी। Imprisonment for Stealing Bike, मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में बिलासपुर के दो लोगों को अर्की कोर्ट से एक साल के कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्की राघव गुप्ता ने चोरी के एक मामले में आरोपित रवि वीपीओ जुखाला, जिला बिलासपुर और विशाल शर्मा निवासी गांव परनाली, डाकघर बंदला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 व 34 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास व 500 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
चोरी का यह मामला 11 अक्टूबर, 2013 को जय गोपाल की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका मोटरसाइकिल रेवटा से चोरी हुआ था। छानबीन के दौरान दड़ेवता से आरोपितों के पास से चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुआ था। जांच मुख्य आरक्षी नरेंद्र व मुख्य आरक्षी जसवीर ङ्क्षसह ने की थी। 14 जनवरी, 2014 को चार्जशीट अदालत जूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अर्की में दायर की गई थी। अभियोजन पक्ष ने पैरवी के दौरान आठ गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए। एडीए अर्की ने यह जानकारी दी।
पुलिस ने कार चालक से 22 ग्राम चिट्टा बरामद किया
हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के तहत वीरवार शाम के समय बड़सर पुलिस की टीम ने मुकाम ठाणा में गश्त व नाकाबंदी के दौरान बणी की तरफ से आ रही एक कार के चालक से चिट्टा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार जब कार को मुकाम ठाणा में रोक कर चेक किया तो उसके अंदर से चालक की सीट के बीच एक पालीथीन का लिफाफा मिला। पुलिस ने लिफाफे को खोल कर चेक किया तो उसमें 22 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपित की पहचान नीरज निवासी गांव व डाकघर लोहारड़ा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। आरोपित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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