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दस लाख फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी के दो दोषियों को जेल

सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने तथा उसकी पत्नी व बच्चों को मारने की धमकी देने के 2 दोषियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Vijay BhushanEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 04:35 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 04:35 PM (IST)
दस लाख फिरौती मांगने व जान से मारने की धमकी के दो दोषियों को जेल
धमकी देने के दो दोषियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सजा सुनाई है।

जेएनएन, नाहन । सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के एक व्यक्ति से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने तथा उसकी पत्नी व बच्चों को मारने की धमकी देने के 2 दोषियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमीनंद्र बैंस ने बताया कि 19 जून, 2016 को आरोपी अंकुश निवासी भेडथल-छछरोली, जिला यमुनानगर, हरियाणा तथा आकाश निवासी हरिपुरखोल, पांवटा साहिब कालाअंब के अमित को बार-बार फोन कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांग रहे थे। फिरौती न देने पर उसकी पत्नी तथा बच्चों को मारने की धमकी दे रहे थे। इसकी शिकायत 19 जून, 2016 को अमित ने पुलिस थाना कालाअंब में दर्ज करवाई। कालाअंब के थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपितों को पकडऩे की  योजना बनाई। योजना के अनुसार आरोपियों को फिरौती देने के लिए सुकेती रोड के पास खड्ड की कच्ची सड़क में बुलाया गया। जहां पर उसे पुलिस द्वारा तैयार की गई 5 नोटों की गड्डियां दी, जिनके ऊपर और नीचे एक 1000 रुपये के नोट रखे थे। बीच में नोटों के साइज में कागज सेट किए हुए थे, जो कि अखबार में बंद कर पॉलिथीन में डाले गए थे। जैसे ही अमित से रुपये से भरा थैला आरोपितों को दिया, तो उसी समय पहाड़ी के पीछे छिपी पुलिस टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मामले में तफ्तीश कर अदालत में चालान पेश किया। गवाहों के बयान, साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद नाहन सीजेएम की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए 3-3 साल की साधारण सजा और 9-9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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