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झूठी गवाही देने के दोषी को तीन माह की कैद

माननीय न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने झूठी गवाही देने के आरोप में आरोपी शिव कुमार को तीन माह की सजा सुनाई। सरकारी वकील अनिल शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी शिव कुमार के खिलाफ दर्ज धारा 279, 337, 33

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 09:21 PM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 09:21 PM (IST)
झूठी गवाही देने के दोषी 
को तीन माह की कैद
झूठी गवाही देने के दोषी को तीन माह की कैद

संवाद सहयोगी, बैजनाथ : न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने झूठी गवाही देने के दोषी शिव कुमार को तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी वकील अनिल शर्मा ने बताया कि शिव कुमार ने दुर्घटना के केस में संलिप्त व्यक्ति को बचाने के लिए झूठी गवाही दी थी। इसके बाद कोर्ट ने दोषी को पक्ष रखने का समय भी दिया था। बुधवार को दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी को सजा सुनाई है।

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गगल से सोलर लाइट की बैटरी चोरी

संवाद सहयोगी, गगल : गगल पंचायत के वार्ड पांच से सोलर लाइट की बैटरी चोरी हो गई है। पंचायत प्रधान र¨वदर बाबा ने बताया कि इस बाबत गगल पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने बताया कि महादेव मंदिर में लगी सोलर लाइट की बैटरी को भी चुराने का प्रयास किया गया है। थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।


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