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साढ़े 7 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े दो तस्‍करों को अदालत ने सुनाई बड़ी सजा

विशेष न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 03:53 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 03:53 PM (IST)
साढ़े 7 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े दो तस्‍करों को अदालत ने सुनाई बड़ी सजा
साढ़े 7 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े दो तस्‍करों को अदालत ने सुनाई बड़ी सजा

मंडी, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने दो चरस तस्करों को 10-10 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की। आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोग साबित होने पर अदालत ने गत दिनों दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। बुधवार को दोनों को सजा सुनाई गई।

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बकौल जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, औट पुलिस ने 19 दिसंबर 2015 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लोकेंद्र सिंह नेगी की अगुआई में मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच पड़ताल के लिए शांढली मोड़ पर नाका लगाया हुआ था। रात करीब आठ बजे के साथ समय कुल्लू की तरफ से आई एक कार को जांच के लिए रोका गया। कार में दो लोग सवार थे। कार के अंदर रखे भूरे रंग के एक बैग में 7 किलो 490 ग्राम चरस निकली। पुलिस ने कार सवार केहर सिंह निवासी दालाशानी डाकघर साचनी थाना भुंतर जिला कुल्लू व परसराम पुत्र जोगी राम निवासी गांव बयानी डाकघर पनारसा तहसील औट जिला मंडी को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश पूरी होने पर थाना अधिकारी औट ने दोनों चालान अदालत में दायर किए। बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज कर अदालत ने दोनों दोषियों को सजा सुनाई।


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