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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

उपमंडल शाहपुर के तहत एक गांव के चौथी कक्षा की 9 वर्षीय बच्चों को कॉपियां खरीदने की बहाने ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास व 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 09:13 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 09:13 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 
10 साल का कारावास
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

जागरण संवाददाता, धर्मशाला : उपमंडल शाहपुर के तहत एक गांव की नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी का एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वर्ष 2012 से न्यायालय में चल रहे केस में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष जज राजेश तोमर की अदालत ने यह सजा सुनाई है।

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जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 10 सितंबर, 2012 को शाहपुर उपमंडल के एक गांव की नौ वर्षीय बच्ची बहन व भाई के साथ स्कूल जा रही थी। इस दौरान रिश्ते में चाचा राकेश कुमार उर्फ फंगड़ ने दुकान से टॉफियां खरीदी व बच्ची को अपने साथ यह कहकर ले गया कि वह उसे कॉपी खरीदकर देगा। जब काफी देर तक बच्ची स्कूल नहीं पहुंची तो अध्यापिका ने पता लगाने के लिए बच्ची की बहन को घर भेजा तो उसने इस बाबत जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने तलाश शुरू की तो पता चला कि बच्ची को फंगड़ अपने साथ बस में ले गया है। इसके बाद काफी पड़ताल के बाद परिजनों ने पुलिस थाना शाहपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद छानबीन की और 11 सितंबर को बच्ची को जसूर से बरामद हुई। बच्ची ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आरोपित ने खड्ड में ले जाकर उससे दुष्कर्म व कुकर्म किया था। पीड़िता के मेडिकल में इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपित की तलाश के लिए कई जगह दबिश दी लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में पुलिस ने आरोपित का स्कैच बनाकर थानों में जारी किया और इसके बाद ही गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस जांच के बाद राजेश तोमर की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायवादी केडी शर्मा व डीके चौधरी ने केस की पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह पेश हुए और दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना किया है।


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