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मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्‍त शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, शिक्षा मंत्री ने लिखित में दी जानकारी

Old Pension मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में केस जीत रखा है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 04:52 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 04:52 PM (IST)
मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्‍त शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, शिक्षा मंत्री ने लिखित में दी जानकारी
मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्‍त शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन, शिक्षा मंत्री ने लिखित में दी जानकारी

शिमला, जेएनएन। मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। इन शिक्षकों ने हाईकोर्ट में केस जीत रखा है। इस मामले में सरकार ने विधि विभाग की कानूनी सलाह ली। विभाग ने कोर्ट के आदेश को लागू करने की सलाह दी है। यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विधायक आशा कुमारी, अनिरूद्व सिंह के सवाल के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने पूछा था कि क्या उन जेबीटी शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1995 से 1999 के बीच अनुबंध आधार पर हुई थी। मंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों को आठ साल के सेवाकाल के बाद वर्ष 2005-06 में नियमित किया गया। इसी तरह से सरकार ने वर्ष 2000-01 में अनुबंध आधार पर विद्या उपासकों की भर्ती की थी। लेकिन 13 मई 2005 के बाद पुरानी पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

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कोर्ट गए थे विद्या उपासक

विद्या उपासक पेंशन की खातिर कोर्ट गए। हाईकोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आया। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई व चुनौती दी। लेकिन वहां कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसलिए विद्या उपासकों को पुरानी पेंशन स्कीम में कवर किया गया। इनकी तर्ज पर पेंशन लाभ देने के लिए मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर आए शिक्षकों ने भी हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की। यह जगदीश कुमार बनाम राज्य एवं अन्य के नाम से स्वीकार हुई। इस साल 10 जनवरी को कोर्ट ने अनुबंध कार्यकाल को पेंशन के लिए पात्र माना। कोर्ट ने पेंशन देने के आदेश को सरकार ने विधि विभाग के पास भेजा। अभी यह मामला विचाराधीन है। लेकिन में सुप्रीमकोर्ट का कोई आदेश नहीं है।


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