झंडूता में शाम को घर से निकले शिक्षक की सुबह नाले में मिली लाश, पुलिस छानबीन में जुटी
झंडूता उपमंडल के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाला में तैनात एक शिक्षक की रहस्यमयी हालात में घर के पास ही स्थित एक नाले से लाश बरामद हुई है।
बिलासपुर, जेएनएन। झंडूता उपमंडल के तहत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वाला में तैनात एक शिक्षक की रहस्यमयी हालात में घर के पास ही स्थित एक नाले से लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है शिक्षक 24 घंटे से लापता था। इस तरह घर के पास शिक्षक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गांव वाला का रहने वाला दीप चंद पुत्र अनंतराम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाला में ही पीटीए के तहत शिक्षक तैनात था। 24 घंटे पहले वे अचानक घर से गायब हो गया था आैर सुबह वालापुड़ नामक नाले में उसकी लाश बरामद की गई है।
बताया जा रहा है दीप चंद शाम को घर पर पेपर चेक कर रहा था, इस दौरान वह अचानक उठकर बाहर चला गया। काफी देर तक वापस न आने पर घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिवार के सदस्य व ग्रामीण रात भर उसकी तलाश में लगे रहे। सुबह नाले के पास पानी में शिक्षक मृत पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
मारपीट करने के आरोप में एक साल की सजा
मारपीट करने के मामले में सीजेएम अदालत ने आरोपित को एक साल की कैद और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी जरनैल सिंह को धारा 325, 323 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को धारा 325 आईपीसी के तहत एक साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 323 आईपीसी के तहत तीन महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं सहायक जिला न्यायावादी अभय गुप्ता ने बताया कि 19 अगस्त, 2013 को पवन कुमार पुत्र खुशी राम, गांव आनंदपुर साहिब, मुहल्ला करालीवाला चोईबाजार, जिला रोपड़, पंजाब में प्रसाद की सप्लाई करता है तथा श्रीनयना देवी बाजार में 19 अगस्त, 2013 को समय करीब 11 बजे आरोपी जरनैल सिंह पुत्र सूरत राम, गांव भीडियां थाना कोट के पास अपने दिए हुए सामान के पैसे मांगे तो दोषी ने गले से पकड़ कर मुंह पर मुक्कों से मारपीट की और उसके दांत टूट गए। पुलिस ने इस सम्बन्ध में जरनैल सिंह के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में दिया। अदालत ने साक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।