सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट को मंजूरी
हिमाचल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत प्रदेश में 250 किलोवाट से 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित किया जाएगा। इनकी स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सौर उर्जा परियोजनाओं के लिए लोग अपनी बंजर पड़ी भूमि को भी उपयोग में ला सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इन परियोजनाओं की स्थापना निजी भूमि पर की जाएगी, यह बिजली बोर्ड के सबस्टेशन या वहा से गुजर रही 11 केवी/22 केवी लाइन के समीप हो।
यदि निजी भूमि सब स्टेशन से दूर हो तो इस स्थिति में लाइन बिछाने का खर्च आवेदक को वहन करना होगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन प्रोजेक्टों के लिए आवेदन करने वाला हिमाचल निवासी हो। पार्टनरशिप फर्म तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते इनमें स्थायी हिमाचलियों का शेयर 100 फीसद हो। आवेदन पत्र के साथ 5000 रुपये आवेदन शुल्क हिमऊर्जा के खाते में जमा करवाने होंगे।
पहले आओ पहले पाओ के आधार इस परियोजना में आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को निजी भूमि की उपलब्धता, धन की उपलब्धता के बारे में भी बताना होगा। सबस्टेशन 11 केवी या 22 केवी विद्युत लाइन की उपलब्धता के बारे में बारे उस क्षेत्र के सहायक अभियन्ता का प्रमाण पत्र और दस्तावेज आवेदन के साथ लगाने होंगे। निजी भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में किसी और व्यक्तियों की निजी भूमि पट्टे पर क्रय की जा सकती है।
प्रदेश में बीस मेगावाट सौर उर्जा के दोहन को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत आवेदन करना होगा। प्रदेश में 250 किलोवाट से 500 किलोवाट की सौर उर्जा परियोजतनाओं को स्थापित किया जाएगा। कुल 20 मेगावाट के लिए कम से कम 40 और अधिकतम 80 आवेदन स्वीकार किए जा सकते हैं। एक आवेदक को केवल एक परियोजना आवंटित की जाएगी। -तरुण कपूर, अतिरिक्त मुख्य सचिव उर्जा