उद्योगों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा शुरू करने वाला हिमाचल दूसरा राज्य बना
Self certification facility मुख्यमंत्री ने मंगलवार को हिमाचल में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) सुविधा आरंभ की है।
शिमला, जेएनएन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को हिमाचल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सुविधा के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) सुविधा आरंभ की है। राज्य सरकार की इस पहल के द्वारा व्यापार करने में आसानी होगी और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के साथ ही उद्यमियों को राहत मिलेगी। राजस्थान के बाद हिमाचल दूसरा राज्य जिसने इसे शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को उद्यम की स्थापना से पहले संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस कारण आमतौर पर परियोजना लागत में अनावश्यक वृद्धि और समय की बर्बादी होती थी। यह ऑनलाइन प्रमाणन सुविधा उद्यमियों को कठिन प्रक्रियाओं से बचाने के साथ उद्योगों की जल्द स्थापना में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में पहली जुलाई, 2020 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा लागू होगी। अब 50 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित इकाइयां और मशीनरी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 99.5 प्रतिशत उद्योग इस श्रेणी में आते हैं।
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग राम सुभग ङ्क्षसह, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव डॉ. आरएन. बत्ता, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसैन सादिक व निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा मौजूद थे।
तीन वर्षों तक नहीं होगा कोई निरीक्षण
इस सुविधा के आरंभ के बाद से उद्यम कार्य शुरू होने या तीन वर्ष की अवधि तक विभागों से संबंधित कोई निरीक्षण नहीं होगा। एनओसी की जरूरत भी नहीं होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा स्वयं प्रमाणन के लिए 6 नवंबर, 2019 को अध्यादेश लाया, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया और 18 जनवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया। इस कानून के तहत 11 जून, 2020 को नियम बनाए गए अब लागू हो गए हैं।
पोर्टल ऐसे करेगा काम
ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन पोर्टल सेवा आरंभ होने के बाद उद्यमी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोडल एजेंसी के समक्ष आशय कथन यानी डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करेंगे। नोडल एजेंसी सात दिन में उद्यमियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पावती प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।