स्टॉप पर बस न रोकी तो एमवी एक्ट 1988 का माना जाएगा उल्लंघन, कट सकता है 30 हजार रुपये का चालान
अब यदि सरकारी या निजी बस चालक ने स्टॉप पर गाड़ी न रोकी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
धर्मशाला, जेएनएन। अब यदि सरकारी या निजी बस चालक ने स्टॉप पर गाड़ी न रोकी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ कांगड़ा ने इस संबंध में सभी को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बस स्टॉप पर बस न रोकना मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है और ऐसा करना वाहन चालकों व परिचालकों को अब महंगा पड़ेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) कांगड़ा ने एक बस स्टॉप पर बसें न रोकने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) सहित निजी बस चालकों व परिचालकों को हिदायत जारी की है कि तमाम बस स्टॉप पर बसें रोकें, अन्यथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
आरटीओ कार्यालय कांगड़ा में एक शिकायत प्राप्त हुई है कि जो बसें कांगड़ा बस स्टैंड की तरफ जाती हैं उन्हें घाट बस स्टॉप पर नहीं रोका जाता है। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आरटीओ ने घाट बस स्टॉप पर बसें रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
किया जा सकता है 30 हजार रुपये तक का चालान
आरटीओ डॉ. विशाल शर्मा ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सभी चालकों व परिचालकों को नियमित बस स्टॉप पर बसों को रोकना सुनिश्चित बनाना होता है। विभाग के ध्यान में घाट बस स्टॉप का मामला आया है और इस पर आदेश जारी कर दिए हैं। यदि ऐसा दोबारा हुआ तो मामले को आरटीए के समक्ष लाया जाएगा। जहां आरटीए 30 हजार रुपये तक का चालान कर सकती है।
पंचरुखी में स्कूल बस और कार में टक्कर
अपर बाजार पंचरुखी में पुलिस थाना के संपर्क मार्ग चौक में शुक्रवार दोपहर स्कूल बस और कार में टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों वाहनों में सवार लोगों को कोई चोट नहीं लगी मगर वाहनों को नुकसान हुआ है। टक्कर के बाद दोनों वाहन चालकों में बहसबाजी हो गई। इस कारण मुख्य मार्ग पर कुछ देर जाम लग गया। मामला पुलिस में पहुंचने से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया। पालमपुर की ओर से स्कूली बच्चों की बस जैसे ही चौक पर पहुंची तो पुलिस थाना मार्ग पर बैक हो रही कार से बस की टक्कर हो गई।