Move to Jagran APP

अब स्कूल बस में लगवाना होगा सीसीटीवी कैमरा

CCTV camera must in school bus, आरटीओ ने सभी स्‍कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि स्‍कूल बस में सीसीटीवी कैमरा अवश्‍य लगवाना होगा।

By Edited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 09:08 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 10:38 AM (IST)
अब स्कूल बस में लगवाना होगा सीसीटीवी कैमरा
अब स्कूल बस में लगवाना होगा सीसीटीवी कैमरा

जेएनएन नूरपुर। हिमाचल में  स्कूल बस हादसों को रोकने तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियमों को प्रदेश में 12 अक्टूबर 2018 से लागू किया है। इन नियमों के बारे में  स्कूल प्रबंधकों को जानकारी देने तथा अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए एसडीएम कार्यालय में निजी स्कूल प्रबंधकों से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) डॉ. विशाल शर्मा ने बैठक की।

loksabha election banner

उन्होंने  बताया प्रबंधकों को स्कूल बसों को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की  निर्धारित सीमा में चलाने के लिए छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त बसों में सीसीटीवी कैमरा तथा जीपीएस लगाना भी अनिवार्य होगा। स्कूल बसों की पहचान के लिए प्रबंधकों को स्कूल बसों तथा पट्टे पर ली गई बसों को गहरे पीले रंग से पेंट सहित स्कूल का नाम लिखने के साथ पीछे  और सामने  स्कूल बस व ऑन स्कूल ड्यूटी लिखना अनिवार्य होगा। बस के भीतर चालक का ब्योरा जिसमें  उसका नाम, फोटो, मान्य लाइसेंस नंबर, दूरभाष नंबर  प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

उसकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल ड्यूटी  के लिए लगाई गई टैक्सी  के चालक को नीले रंग की वर्दी  व काले रंग के जूते पहनना अनिवार्य हैं। स्कूल बस में 12 वर्ष से कम आयु की छात्रों की संख्या बस की क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक नहीं होगी जबकि 12 वर्ष की आयु से ऊपर के छात्र को एक  सीट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बच्चों का विवरण लिखना होगा। 

स्कूल बसों के रखरखाव व संचालन के लिए प्रबंधन को नोडल ऑफिसर  नियुक्त करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों से नियमों की 15 दिन के भीतर पूर्ण कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम डॉ. सुरेंद्र ठाकुर ने कहा नियमों का कड़ाई से पालन करना सबका दायित्व बनता है। डीएसपी डॉ. साहिल अरोड़ा ने सभी स्कूल प्रबंधकों से कहा कि वे स्कूल बसों में रखे जाने वाले वाहन चालकों तथा कंडक्टर का थाने से सत्यापन जरूर करवाएं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.