पौंग बांध की जमीन पर अब खेती की तो खैर नहीं, वन्य प्राणी विंग करेगा कार्रवाई
जो कोई भी पौंग डैम की जमीन में खेती करते पाया गया उसके ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ चालक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा।
By Munish DixitEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 12:20 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 12:20 PM (IST)
जेएनएन, जवाली। वन्य प्राणी विभाग कोर्ट के आदेशानुसार ही पौंग डैम की जमीन पर खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जो कोई भी पौंग डैम की जमीन में खेती करते पाया गया उसके ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ चालक के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जाएगा। वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ कृष्ण कुमार ने कहा अभी तक उनके पास कोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है कि पौंग डैम की जमीन पर कोई भी खेती कर सकता है।
उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे लेकिन कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। कोई बिजाई कर रहा है तो उसकी फसल को तैयार ही नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाली पड़ी बीबीएमबी की जमीन वन्य प्राणी विभाग के हवाले है तथा वन्य प्राणी विभाग किसी को भी बिजाई नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि खाली जमीन को प्रवासी पक्षियों के लिए ही रखा जाएगा ताकि प्रवासी पक्षी झील के पानी से बाहर निकल कर टहल सकें।
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