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चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष की कैद व ढाई लाख जुर्माना

बैजनाथ न्‍यायालय ने चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को एक साल की सजा और दो लाख सत्तावन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Mon, 21 Jan 2019 10:47 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 11:02 AM (IST)
चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष की कैद व ढाई लाख जुर्माना
चेक बाउंस के दोषी को एक वर्ष की कैद व ढाई लाख जुर्माना
जेएनएन, बैजनाथ। चेक बाउंस के दोषी को न्यायालय ने एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2,57000 रुपये का जुर्माना किया है।

ग्रामीण बैंक के अधिवक्ता आदित्य घोघरा ने बताया कि तहसील जोगेंद्रनगर के सुक्का बाग में स्कूल संचालक जयकरण ने ग्रामीण बैंक से 28 सितंबर, 2011 को स्कूल बस खरीदने के लिए ऋण लिया था, लेकिन उसने किस्तों की अदायगी नहीं की।जब बैंक अधिकारी रिकवरी करने गए तो उसने दो लाख रुपये का चेक दिया, जो बाद में बाउंस हो गया।

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संबंधित बैंक की ओर से उसे लीगल नोटिस भेजा गया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और न ही पैसे लौटाए। इस पर बैंक ने अदालत में केस लगा दिया। सोमवार को सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई और 257000 का जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।


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