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चेक बाउंस के दोषी को एक साल की जेल, जुर्माना

न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने राकेश कुमार निवासी जंडपुर को चेक बाउंस के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Fri, 21 Sep 2018 06:38 AM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 12:07 PM (IST)
चेक बाउंस के दोषी को एक साल की जेल, जुर्माना
चेक बाउंस के दोषी को एक साल की जेल, जुर्माना

जेएनएन, पपरोला: न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने राकेश कुमार निवासी जंडपुर को चेक बाउंस के मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना किया है। राकेश कुमार ने हिमाचल ग्रामीण बैंक की पपरोला शाखा से दो जून, 2011 को ट्रक खरीदने के लिए चार लाख 37 हजार रुपये का लोन लिया था। जब उसकी लोन की किस्तें टूटी तो उसने दो लाख साठ हजार का चेक आइसीआइसीआइ बैंक पालमपुर का बैंक को दिया लेकिन पर्याप्त राशि न होने के कारण वह बाउंस हो गया।

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इस पर बैंक ने आठ दिसंबर, 2014 को लीगल नोटिस ऋणकर्ता को दिया और साथ ही बैजनाथ न्यायालय में केस दर्ज कर दिया। तीन साल की सुनवाई के बाद वीरवार को न्यायाधीश ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई और जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी राकेश कुमार के खिलाफ अदालत में तीन-चार मामले लंबित पड़े हैं और इनमें से दो बैंक से ही संबंधित है। दोषी बैंकों से लोन लेकर समय पर उसकी अदायगी नहीं करता है। मामले की पैरवी बैंक के वकील आदित्य घोघरा ने की है।


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