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जिला कांगड़ा में 15 दिसंबर तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, उपायुक्‍त राकेश प्रजापति ने दिए निर्देश, पढ़ें खबर

Night Curfew Kangra जिला प्रशासन ने माना है कि त्योहारी सीजन व अन्य दी गई छूट में कोरोना के मामले कांगड़ा में बढ़े हैं। अब कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि नए दिशा निर्देशों की तत्काल पालना की जाए।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2020 01:09 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2020 01:13 PM (IST)
जिला कांगड़ा में 15 दिसंबर तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, उपायुक्‍त राकेश प्रजापति ने दिए निर्देश, पढ़ें खबर
जिला प्रशासन ने माना है कि त्योहारी सीजन व अन्य छूट में कोरोना के मामले कांगड़ा में बढ़े हैं।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जिला प्रशासन ने माना है कि त्योहारी सीजन व अन्य दी गई छूट में कोरोना के मामले कांगड़ा में बढ़े हैं। अब कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि नए दिशा निर्देशों की तत्काल पालना की जाए, ताकि कोरोना से जिला पूरी तरह से मुक्त हो सके। अधिक गतिविधियां फिर से खोलने अौर विशेष रूप से बड़़ी संख्या में सभाओं के दौरान कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, राजनैतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक अायोजनों के कारण यह बीमारी ज्यादा बढ़ी है। कोरोना के नियंत्रण के लिए जिलाधीश कांगड़ा ने कुछ उपयोगी अादेश जारी किए हैं, ताकि कोरोना से जिला कांगडा बचा रहे। उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए अागामी 15 दिसंबर के लिए कोरोना से बचने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाएं हैं व अादेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं। नाइट कर्फ्यू रहेगा व रविवार को बाजार बंद रहेंगे।

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ये रहेगा कर्फ्यू में

जिला कांगड़ा में रात अाठ बजे से शाम 6.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 15 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों व वाहनों की अावाजाही नहीं होगी। जिला में 15 दिसंबर तक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, कला, धार्मिक, राजनीतिक अौर अन्य मंडलों में व्यक्तियों की संख्या की सीमा निम्न होगी। व्यक्तियों और वाहनों की कोई आवाजाही नहीं होगी, सिवाय उन लोगों के जो एनेम्पटेड श्रेणी में उल्लिखित हैं।

सभी बाजारों / दुकानों के लिए शून्य समापन दिवस किसी भी अन्य कानून के तहत जारी किए गए किसी भी प्रावधान / आदेश के बावजूद जिलेभर में रविवार को होगा।

स्थानों में, ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में, ज़मीन / स्थानों के आकार को ध्यान में रखते हुए अनुमत व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम 200 व्यक्तियों के अधीन क्षमता का 50 प्रतिशत होगी। साथ ही शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। फेस मास्क पहने। थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र का प्रावधान करें।

वहीं, कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में, रिक्त स्थानों में, अधिकतम 100 व्यक्तियों के लिए हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों की अनुमति होगी। फेस मास्क पहनना, सामाजिक संतुलन बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइज़र होगा। ऐसे सभी स्थानों में अनिवार्य होना चाहिए।

सभा दोनों इनडोर और साथ ही बाहरी है, के आकार को ध्यान में रखते हुए। ग्राउंड / स्पेस / हॉल को ध्यान में रखते हुए, अधिकतम 200 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। सभाओं में, जहाँ सामुदायिक रसोई या धाम, या पेशेवर खानपान है, केवल व्यवस्था करने के लिए, यह सुनिश्चित किया जाना है कि डिस्पोजेबल प्लेटें। कांच और कटलरी का उपयोग किया जाता है। वे हर समय उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का पालन भी सुनिश्चित करेंगे।

वहीं, भोजन परोसने / खाने और कचरे के निपटान आदि की तैयारी करना। कोई सभा की पूर्व अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के एसओएम से अनुमति लेनी होगी, जो यदि आवश्यक हो तो घटना को वीडियो बनाने का आदेश दे सकते हैं

इन श्रेणियों में दी गई है छूट

  • माल ले जाने / पहुंचाने के उद्देश्य से सभी माल गाड़ी वापस लौटने / शव वाहन / एंबुलेंस।
  • सरकारी / निजी अस्पताल / फार्मास्युटिकल और हेल्थ रिलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स / उनकी एंसिलरीज ट्रांसपोर्ट रिलेट एक्टिविटीज / फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ मिलकर।
  • मेडिकल इमरजेंसी के लिए अस्पतालों का दौरा करने वाले लोग।
  • पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस स्टेशन, तेल एजेंसियां, उनके गोदाम और परिवहन संबंधी गतिविधियां।
  • पुलिस, सैन्य, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और अन्य सुरक्षा बल जो एएन राज्य या केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं।
  • निर्माण संबंधी गतिविधियां।
  • निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्तियों सहित स्वास्थ्य और आयुष विभाग के अधिकारी।
  • सरकार के अधिकारियों / अधिकारियों / व्यक्ति जो आपातकालीन कर्तव्यों पर हैं।
  • संबंधित उप-संभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के शमन से संबंधित कर्तव्य पर सरकार या अर्ध-सरकारी कर्मचारी।
  • अधिकारी बिजली, पानी, नगरपालिका और आवश्यक की आपूर्ति में शामिल हैं। ड्यूटी पर रहते हुए सेवाएं।
  • पूर्व के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / एमडीआर पर ढाबा / कारखानों संबंधित एसडीएम की अनुमति जरूरी है।
  • मान्यता प्राप्त प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संवाददाता और व्यक्ति। समाचार पत्र की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल वाहन।
  • अंतर-राज्य और टिट्रा स्टेट स्टेज कैरिज यात्री वाहनों के साथ पारगमन में कोविड 19 के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी के साथ सख्त अनुपालन।
  • पुष्ट रेलगाड़ी या बस टिकट वाला कोई भी व्यक्ति
  • कोई भी विवाह समारोह।
  • टेलीकॉम ऑपरेटरों और उनकी नामित एजेंसियों के सत्यापन के लिए कर्फ्यू आवर्स ,व्यक्ति के दौरान अपरिहार्य है
  • एफसी और स्टेट फूड डिपो में राशन की लोडिंग और अनलोडिंग
  • एटीएम सुविधा।
  • अंतिम संस्कार, श्मशान, कब्रिस्तान और संबंधित सेवाओं का प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ता।

उल्‍लंघना करने वालों पर होगी कार्रवाई

किसी भी अधिकारी, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में किसी तरह की बाधा, विरोध या इंकार करना, ऐसे व्यक्ति को धारा 180, 269, आईपीसी 1860 के 270 और धारा 111 और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के 114 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव में आ जाएगा और 15 तारीख तक वैध रहेगा


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