मां के हत्यारे को आजीवन कारावास, 25 हजार जुर्माना
Life Imprissonment to Mother killer जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने एक कलयुगी पुत्र को मां की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
चंबा, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश तोमर की अदालत ने एक कलयुगी पुत्र को अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया और उप जिला न्यायवादी कंवर उदय ¨सह ने बताया कि 23 जनवरी, 2016 को शुभकरण नामक व्यक्ति सुबह दस बजे जब दुकान के बाहर खड़ा था तो कमल किशोर उर्फ चुन्नी पुत्र स्व. चोकस राम निवासी गांव अंद्रेला डाकघर होली तहसील भरमौर जिला चंबा उसके पास आया और उसे किसी कंपनी में रोजगार दिलवाने की बात कहने लगा।
इस दौरान कमल किशोर के कपड़े खून से सने थे। जब उसने कपड़ों पर खून होने के बारे में जानना चाहा तो उसने उत्तर नहीं दिया और अपने मकान की ओर चला गया। बाद में दुकानदारों ने देखा कि कमल अपने कपड़े बदलने के बाद मकान को ताला लगा रहा था। जबकि दिन के समय वह कभी अपने मकान को ताला नहीं लगाता था। संदेह होने पर शुभकरण अपने साथी सूजन और विक्रम के साथ मौके पर गया और कमल से दरवाजा खोलने को कहा था। जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने पर जब लोग अंदर दाखिल हुए तो अंदर फर्श पर खून के धब्बे थे और चारपाई पर कमल की मां की लाश पड़ी थी।
उन्होंने कमल किशोर को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और कमल किशोर के विरुद्ध पुलिस थाना भरमौर में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया। मामले की छानबीन करने के उपरांत पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद बुधवार को कमल किशोर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।