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कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में अब हिमाचल हाईकोर्ट में 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई

Kothai Girl Murder Case कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीडि़ता की मां की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। अब 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

By Rajesh Kumar SharmaEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 08:36 AM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 02:26 PM (IST)
कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में अब हिमाचल हाईकोर्ट में 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई
कोटखाई में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

शिमला, राज्य ब्यूरो। Kothai Girl Murder Case, कोटखाई दुष्कर्म एवं हत्या मामले में बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पीडि़ता की मां की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। अब 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई से कई अनछुए पहलुओं पर दोबारा जांच की गुहार लगाई गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष से हाई कोर्ट जाने की बात कही थी क्योंकि हाईकोर्ट ने ही बहुचर्चित कोटखाई छात्रा दुष्कर्म एवं हत्या मामले का संज्ञान लिया था और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस ज्योत्सना रिवाल और सबीना की डबल बेंच में सुनवाई हुई।

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गौरतलब है कि सीबीआई ने जिस मुख्य आरोपित अनिल उर्फ नीलू को गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट से सजा हो चुकी है। यह दोषी भी सीबीआई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दे चुका है। पीडि़त परिवार खासकर याचिकाकर्ता मां को कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।

उधर, पुलिस केस के मुख्य आरोपित रहे राजेंद्र उर्फ राजू ने स्वयं को बेकसूर करार दिया है। उसने पुलिस पर सवाल उठाए। उसे सीबीआइ जांच में क्लीन चिट मिली थी। उधर, सीबीआइ कोर्ट से दोषी करार अनिल उर्फ नीलू की अपील पर अभी कोर्ट से सुनवाई की तारीख तय होनी है। गौरतलब है कि पुलिस ने जिस नेपाली सूरज को गिरफ्तार किया था, उसकी कोटखाई के थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। उसकी पत्नी ममता पति को हत्या मामले में न्याय मिलने से पहले ही नेपाल चली गई है।

नीलू ने भी दी है चुनौती

गौरतलब है कि मुख्य आरोपित अनिल उर्फ नीलू ने सीबीआइ की विशेष अदालत दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा दे चुकी है। उसने भी सजा के फैसले को चुनौती दी है। जबकि पीडि़त परिवार को आरोप है कि अकेला चिरानी बेटी के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध नहीं कर सकता है। उसमें कई और भी संलिप्त हो सकते हैं।

जानिए क्‍या है मामला

कोटखाई के गांव हलाईला क्षेत्र में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ 4 जुलाई 2017 को दुष्कर्म हुआ और फिर हत्या कर दी गई थी। पहले जांच पुलिस ने की। पुलिस ने जिन आरोपितों को गिरफ्तार किया, उनमें से सूरज की कोटखाई थाने की हवालात में मौत हो गई थी। इससे जनता सड़क पर उतर आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे।


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