हेराेइन समेत पकड़ी महिला पर गैरइरादतन हत्या का केस, लुधियाना से खेप लेकर पहुंची थी तस्कर
लुधियाना से इंदौरा के मीलवां में हेरोइन बेचने आई महिला के खिलाफ पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।
इंदौरा, जेएनएन। लुधियाना से इंदौरा के मीलवां में हेरोइन बेचने आई महिला के खिलाफ पुलिस ने गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इससे पहले नशे की ओवरडोज से मौत पर भी पुलिस ने आइपीसी की धारा 304 के तहत चार मामले दर्ज किए हैं लेकिन 308 के तहत प्रदेश का यह पहला मामला है। ठाकुरद्वारा पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी विपन कुमार रविवार को टीम के साथ मीलवां मोड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक निजी बस मुकेरियां से आई और मीलवां में सवारियों को उतारने के लिए रुकी। इस बीच बस से एक महिला उतरी और उसके हाथ में कैरी बैग था।
जैसे ही महिला की नजर पुलिस पर पड़ी तो वह तेज भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उसे मेन रोड पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान महिला से 5.80 ग्राम हेरोइन की। आरोपित हजूरी बाग कॉलोनी भट्टिया लुधियाना की रहने वाली है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने बताया कि आरोपित के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
कब-कब दर्ज हुए मामले
8 नवंबर, 2018 : नशे की ओवरडोज से मौत का पहला मामला आठ नवंबर, 2018 को दर्ज किया गया था। इंदौरा क्षेत्र का सचिन चार दोस्तों के साथ नशे का इंजेक्शन लेते हुए बेहोश हो गया था और बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। युवक के शरीर पर इंजेक्शन के कई निशान पाए गए थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को युवकों को नशा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।
6 जून, 2019 : नशे की ओवरडोज से मौत का दूसरा मामला छह जून, 2019 को इंदौरा क्षेत्र के भदरोआ में सामने आया था। पंजाब के दो युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। इस पर पुलिस अधिकारियों का कहना था कि दोनों युवकों ने नशा किया हुआ था व गर्मी में पानी न मिलने से मौत हुई थी। मृत युवकों की पहचान कर्ण ङ्क्षसह पुत्र भूपिंद्र सिंह निवासी गंदरा लारी गली नंबर 7, सुजानपुर रोड पठानकोट के रूप में हुई थी। दूसरे युवक की पहचान राम कुमार निवासी वार्ड 24 मोहल्ला गांधीनगर काली माता मंदिर पठानकोट के रूप में हुई थी।
10 अगस्त, 2019 : इंदौरा क्षेत्र के ही भदरोआ गांव में नशे की ओवरडोज से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृत युवक की पहचान दीपू पुत्र शाम लाल निवासी ढांगूपीर के रूप में हुई थी। डमटाल पुलिस जब गश्त पर थी तो भदरोआ के समीप जंगल में टीम ने एक व्यक्ति को पड़े देखा था और उसे 108 एंबुलेंस से पठानकोट अस्पताल में भर्ती किया था। अस्पताल में तैनात डॉ. परङ्क्षवद्र कौर ने नशे की ओवरडोज से व्यक्ति की मौत की पुष्टि की थी। बताया जा रहा है कि दीपू गरीब परिवार से संबंध रखता था। युवक के परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस ने उसके दोस्त सूरज निवासी ढांगूपीर के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।
क्या है धारा 308
यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, जिससे किसी की मृत्यु का कारण बन जाए तो वह गैरइरादतन हत्या का दोषी होगा। उसे एक अवधि के लिए कारावास होता है और इसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह गैरजमानती अपराध की श्रेणी में आता है।
क्या है धारा 304
जो व्यक्ति गैर इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी मे नहीं आता) करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो मृत्यु का कारण हो या ऐसी शारीरिक चोट, जो संभवत: मृत्यु का कारण बने तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होता है।