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कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र से मिली मंजूरी, जानें क्‍या है सरकार की योजना

केंद्र सरकार ने गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

By Babita kashyapEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 09:40 AM (IST)Updated: Fri, 25 Oct 2019 09:40 AM (IST)
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र से मिली मंजूरी, जानें क्‍या है सरकार की योजना
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को केंद्र से मिली मंजूरी, जानें क्‍या है सरकार की योजना

धर्मशाला, जेएनएन। गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट का रनवे बढ़ाकर 2050 मीटर किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू होगा। केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि विस्तारीकरण में जितना भी बजट लगेगा, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

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केंद्र सरकार ने यह मंजूरी जिला प्रशासन की ओर से जुलाई में प्रदेश सरकार के माध्यम से भेजी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दी है। हालांकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर 2013 से लगातार सर्वे हो रहे हैं और रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं, लेकिन इसी वर्ष मई व जून में हुए सर्वे की भेजी रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर इसे मंजूरी मिली है। नए सर्वे के मुताबिक अब रनवे गगल चौक तक नहीं, बल्कि उससे भी आगे जाएगा और लगभग पुराना मटौर तक के लोग प्रभावित होंगे।

सर्वे में यह बात स्पष्ट है कि विस्तारीकरण के लिए करीब 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पहले यह कहा जा रहा था कि इससे पूर्व में किए गए सर्वे में शामिल किए गए गांवों को भी यथावत रखने का प्रयास किया जाएगा लेकिन नए सर्वे के कारण पुराना सर्वे फेल हो गया है। अब एयरपोर्ट की हवाई पट्टी गगल चौक से आगे तक जाएगी और इसकी जद में इच्छी, सहौड़ा व पुराना मटौर तक का क्षेत्र आएगा। मांझी पुल से आगे पठानकोट-मंडी फोरलेन में भी हल्का बदलाव (डाइवर्ट) किया जाएगा। इसके अलावा सड़क के निचले भाग से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।

यहां बता दें कि वर्तमान में 1370 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी है। एयरपोर्ट में दो बड़े जहाजों को पार्क करने की व्यवस्था भी है। इसे बढ़ाकर करीब 2050 मीटर किया जाएगा।

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बहुमंजिला इमारतों व मोबाइल टावरों पर भी लगा है प्रतिबंध

हवाई अड्डे के आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण और मोबाइल फोन टावरों पर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगाया है। विस्तारीकरण की योजना के बाद तय हुआ था कि यह नियम पुराना मटौर क्षेत्र तक लागू होगा। विस्तारीकरण में भेड़ी, ढुगियारी, गगल, सनौरां, बैंटलू, जुगेहड़, रच्छियालु व कुठमां सहित अन्य गांव के प्रभावित होंगे। 

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