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शराब पीकर वाहन चलाने वालों को कोर्ट ने भेजा तीन से चार दिन तक जेल, जुर्माना भी वसूला Kangra News

Imprisonment to Drunker Driver शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को दो से तीन दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Sat, 22 Jun 2019 01:44 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2019 04:13 PM (IST)
शराब पीकर वाहन चलाने वालों को कोर्ट ने भेजा तीन से चार दिन तक जेल, जुर्माना भी वसूला Kangra News
शराब पीकर वाहन चलाने वालों को कोर्ट ने भेजा तीन से चार दिन तक जेल, जुर्माना भी वसूला Kangra News
dir="ltr" style="">पालमपुर, जेएनएन। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की इन दिनों शामत आई हुई है। पुलिस भी इन वाहन चालकों के खिलाफ किसी प्रकार की ढील नहीं बरत रही। कोर्ट से तो इन्हें सीधे जेल भेजा जा रहा है। पालमपुर कोर्ट ने ऐसे छह वाहन चालकों को सजा के तौर पर सीधे जेल भेजा है।

डीएसपी अमित शर्मा ने बताया पालमपुर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत चालान किए थे, इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन वाहन चालकों को दो से तीन दिन जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमत कुमार को तीन दिन की जेल और 2500 रुपये जुर्माना, मंजीत को दो दिन जेल और 1500 रुपये जुर्माना, राजकुमार को चार दिन जेल और 2500 रुपये जुर्माना, संजय और गोपाल दास को एक-एक हजार जुर्माना व क्रमश: तीन और दो दिन की जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा भीम सिंह को 2500 रुपये जुर्माना और चार दिन के लिए जेल भेजा गया है।

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