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आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सख्‍त सजा Kangra News

साल की मासूम को बहला फुसलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म के दोषी को विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 07:48 AM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 07:48 AM (IST)
आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सख्‍त सजा Kangra News
आठ साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सख्‍त सजा Kangra News

धर्मशाला, जेएनएन। गांव की दुकान से सामान खरीदकर लौट रही आठ साल की मासूम को बहला फुसलाकर साथ ले जाने और उससे दुष्कर्म के दोषी को विशेष जज केके शर्मा की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। जिला उपन्यायवादी देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि मामला 25 मई, 2017 को बैजनाथ थाने में दर्ज हुआ था।

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पीडि़ता के परिजनों ने शिकायत में कहा था कि 18 मई को उनकी आठ साल की बेटी गांव की एक दुकान से कॉपी व पेंसिल जैसी स्टेशनरी का सामान खरीदने गई थी। दुकान से सामान खरीदकर बेटी लौट रही थी तो रास्ते में गांव का अतुल कुमार उसे मिला। इस दौरान अतुल बातों में बहलाकर बेटी को साथ ले गया और घर में उससे दुष्कर्म किया। घटना के तुरंत बाद तो बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन 24 मई को जब वह मामी के पास गई तो वहां उसने बताया कि पेट में दर्द हो रहा है।

मामी ने जब इस बारे में पूछा तो उसने पूरी बात बताई। पीडि़ता के मेडिकल और बयानों के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार विशेष जज केके शर्मा ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।


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