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Himachal News: ओएलएक्स पर साइकिल बेचना पड़ा भारी, महिला से शातिरों ने ठगे 1.55 लाख रुपये, इस तरह की ठगी

Himachal Pradesh Shimla News राजधानी शिमला में आन लाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब स्थानीय महिला को ओएलएक्स के माध्यम से साइकिल बेचने का विज्ञापन देना ही महंगा पड़ गया। इस विज्ञापन के बाद ही महिला से शातिर ठगों ने 1.55 लाख की ठगी की है।

By JagranEdited By: Rajesh Kumar SharmaPublished: Tue, 27 Sep 2022 02:44 PM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2022 02:44 PM (IST)
Himachal News: ओएलएक्स पर साइकिल बेचना पड़ा भारी, महिला से शातिरों ने ठगे 1.55 लाख रुपये, इस तरह की ठगी
राजधानी शिमला में आन लाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Pradesh Shimla News, राजधानी शिमला में आन लाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब स्थानीय महिला को ओएलएक्स के माध्यम से साइकिल बेचने का विज्ञापन देना ही महंगा पड़ गया। इस विज्ञापन के बाद ही महिला से शातिर ठगों ने 1.55 लाख की ठगी की है। पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता रोहानी सूद निवासी संजय सदन पाइन लॉज छोटा शिमला ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है महिला के मुताबिक उसने ओएलएक्स पर साइकिल बेचने का विज्ञापन पोस्ट किया। उन्होंने इसका प्राइस 11000 रुपये रखा। इसके बाद मोबाइल नंबर 91 8101856135, 91 8406867439, 91 8601686490 से फोन आया। शातिरों ने कहा कि वह साइकिल को खरीदना चाहते हैं, ऐसे में उन्हें कुछ जानकारी चाहिए।

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सभी तरह की जानकारी मांगने के साथ-साथ बैंक की कुछ डिटेल भी मांगी। महिला ने इनकी मांग पर अपने पूरे बैंक खाते की डिटेल दे दी। ऐसे में शातिरों ने बैंक के खाते से 1.55 लाख रुपये निकाल लिए। महिला को इसकी जानकारी जब लगी, जब उसके खाते से ये राशि निकाली जा चुकी थी।

भरोसा जीत कर देते हैं ठगी को अंजाम

शिमला पुलिस का दावा है कि आम तौर पर ओएलएक्स पर यूपीआई और पेमेंट से जुड़े फ्रॉड होते हैं। इस तरह के फ्रॉड का शिकार काफी लोग हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फ्रॉड में किसी भी लिंक पर क्लिक करने को नहीं कहा जाता है न ही इस फ्रॉड में यूजर के अकाउंट से फ्रॉडस्टर खुद पैसे निकालते हैं। इस तरह के फ्रॉड ओएलएक्स पर विज्ञापन डालने वाले विक्रेता भरोसा जीत कर किया जाता है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में मामला एफआईआर नंबर 83/22, आईपीसी की धारा 420,120बी के तहत दर्ज किया गया है।


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