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डीजीपी पद के लिए आयोग ने लगाई पैनल पर मुहर, हेलीकॉप्टर से बैठक में पहुंचे सीएस व डीजीपी

हिमाचल प्रदेश में अगला डीजीपी कौन होगा इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होगी।

By Rajesh SharmaEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 08:03 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 08:03 PM (IST)
डीजीपी पद के लिए आयोग ने लगाई पैनल पर मुहर, हेलीकॉप्टर से बैठक में पहुंचे सीएस व डीजीपी
डीजीपी पद के लिए आयोग ने लगाई पैनल पर मुहर, हेलीकॉप्टर से बैठक में पहुंचे सीएस व डीजीपी

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश में अगला डीजीपी कौन होगा, इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होगी। सूत्रों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने पैनल को मंजूरी दे दी है। पैनल में शामिल तीन में से किसी को अयोग्य नहीं ठहराया है। चयन की पहली सीढ़ी पार कर ली है। किसे पुलिस विभाग के सर्वोच्च ओहदे पर नियुक्त करना है, इस पर अब अंतिम फैसला सरकार करेगी। बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव अनिल खाची, मौजूदा डीजीपी एसआर मरडी हेलीकॉप्टर से शिमला से दिल्ली गए।

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आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करने से इंकार किया था। इसके पीछे पद की संवेदनशीलता और गोपनीयता का हवाला दिया गया था। मंगलवार को आयोग ने दिल्ली में बैठक की। इसमें केंद्र, राज्य सरकार और आयोग तीनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चयन की यह प्रक्रिया पहली बार लागू हुई है। इससे पहले राज्य सरकार अपने स्तर पर चयन और नियुक्ति दोनों करती थी।

अब भी नियुक्ति का अधिकार सरकार को ही है, लेकिन आयोग सरकार के माध्यम से भेजे गए पैनल में किसी भी दावेदार को अयोग्य घोषित कर सकती है। जिसे अयोग्य घोषित किया, उसे डीजीपी के पद पर नहीं बैठाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने सोमेश गोयल, संजय कुंडू, एसआर ओझा के नाम भेजे थे। तपन कुमार डेका ने हिमाचल आने से इंकार कर दिया था। ओझा भी केंद्रीय नियुक्ति पर हैं। वर्तमान डीजीपी एसआर मरडी इस महीने 31 मई को रिटायर होंगे।

कौन किस बैच का

  • सोमेश गोयल, डीजी जेल, बैच 1984
  • एसआर मरडी, डीजीपी, बैच 1986
  • तपन कुमार डेका, अतिरिक्त निदेशक,आइबी, असम, बैच 1988
  • संजय कुंडू, प्रधान सचिव, गृह, बैच, 1989
  • संजीव रंजन ओझा, आइजी, बीएसएफ, दिल्ली, बैच, 1989

नियुक्ति, तैनाती को लेकर कोर्ट के भी निर्देश

डीजीपी की नियुक्ति और तैनाती को लेकर प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीमकोर्ट के भी निर्देश हैं। राज्य सरकार को इन निर्देशों का भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा पुलिस के 2007 के एक्ट में भी डीजीपी के कार्यकाल के सिलसिले में कई प्रावधान किए गए हैं। बेशक अब तक सरकार एक्ट के रूल नहीं बना पाई है।


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