हिमाचल: राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण एक माह बाद स्थानांतरण का आरोप, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी
Himachal Highcourt हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मात्र एक माह बाद किए एसडीएम रोहड़ू के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए एसडीएम राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं।
शिमला, जागरण संवाददाता। Himachal Pradesh High Court, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मात्र एक माह बाद किए एसडीएम रोहड़ू के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए एसडीएम राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अमजद ए सईद व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने एसडीएम रोहड़ू सन्नी शर्मा की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के मात्र एक माह बाद रोहड़ू से राजगढ़ के लिए स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए गए।
प्रार्थी ने याचिका में यह आरोप लगाया है कि यह स्थानांतरण आदेश हिमाचल प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष व भाजपा नेत्री शशि बाला की सिफारिश पर किया गया। आठ साल के सेवाकाल में कुल मिलाकर नौ बार स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं।
इसमें अधिकतर स्थानांतरण आदेश राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से याचिका का जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट इससे पहले भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण किए गए तबादलों पर रोक लगा चुका है।