कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पीएचडी छात्रा के उत्पीड़न पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, गाइड पर है आरोप
Himachal highcourt हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पीएचडी छात्रा के उत्पीडऩ मामले में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है।
पालमपुर, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पीएचडी छात्रा के उत्पीडऩ मामले में हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा है। यह मामला नवंबर को सामने आया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे राज्यपाल के समक्ष उठाया था और हाईकोर्ट में भी शिकायत की थी। छात्रा की शिकायत के बाद डीन पीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई गई थी। इसमें रजिस्ट्रार व छात्र संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे।
सबसे बातचीत करने के बाद छात्रा के हित में निर्णय लेकर सात जनवरी से पहले उसकी पीएचडी पूरी करवाने के निर्देश दिए गए थे। एक गाइड के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष को को-गाइड तैनात किया गया था ताकि छात्रा के कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जा सके।
यह है मामला
हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पीएचडी की एक छात्रा ने गाइड पर उसे प्रताडि़त कर करियर तबाह करने का आरोप लगाया था। अक्टूबर में कुलपति को लिखे छह पेज के शिकायत पत्र में छात्रा ने विश्वविद्यालय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। संतोषजनक कार्रवाई न होने पर नवंबर में उसने दोबारा कुलपति को पत्र लिखा। इसकी कॉपी मीडिया के पास भी पहुंचा दी गई थी। छात्रा ने सेल्फ फाइनांस के तहत पीएचडी की डिग्री करने के लिए प्रवेश लिया था लेकिन गाइड ने उसे मानसिक रूप से प्रताडि़त किया।
छात्रा की शिकायत पर उचित कार्रवाई की गई थी। इससे छात्रा संतुष्ट है। हाई कोर्ट व राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। -डॉ. अशोक कुमार सरियाल, कुलपति, कृषि विवि पालमपुर।